बिहार में ऑनलाइन चालान कटने के 90 दिनों में नहीं भरा जुर्माना, तो गाड़ी होगी ब्लैक लिस्टेड
बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कटने वाले चालान को यदि 90 दिनों के भीतर पैसा नहीं जमा कराया गया, तो संबंधित गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जायेगा. इसके बाद संबंधित गाड़ी का फिटनेस, प्रदूषण, ऑनरशिप ट्रांसफर आदि वाहन मालिक नहीं करा पायेंगे. परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया है.
जल्द ही बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी व भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से इ-चालान शुरू करने की योजना है. स्मार्ट सिटी के तहत पटना में 30 एएनपीआर कैमरा लगाये गये है, जिनसे इ-चालान कटने लगा है. जल्द परिवहन विभाग इस दायरे को पांच गुना तक बढ़ायेगा. विभाग के मुताबिक इस माह तक 29 स्पाॅट पर 150 कैमरा लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी.
लोगों को पहुंचने लगा ई-चालान का मैसेज
नयी व्यवस्था के बाद लोगों को यातायात नियमों को तोड़ने के बाद जब उनके मोबाइल पर मैसेज आता है, तो वाहन मालिक को मालूम होता है कि उनका चालान कटा है. विभाग के अनुसार इ- चालान काटे जाने की व्यवस्था की निगरानी के लिए गांधी मैदान के पास कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है. इससे 20 मार्च से लेकर अब तक 487 इ-चालान काटा गया है. सबसे अधिक ट्रैफिक सिग्नल उल्लंघन करते हुए 317 इ-चालान काटा गया है, जबकि रांग साइड का 150 और ओवर स्पीडिंग में 20 इ-चालान काटा गया है.
यहां लगेगा एएनपीआर कैमरा
पटना में चिरैयाटाड़ चौधरी पेट्रोल पंप, आरएन सिंह मोड़, राजा पुल, भूतनाथ रोड, दिनकर मोड़, गायघाट, पहाड़ी, दीदारगंज मोड़, जीरो माइल, 90 फीट सड़क, दशरथा मोड़, एम्स गोलंबर, खगौल मोड़, पटेल भवन, आइपीएस मेस मोड़, आरा गोलंबर, जेपी सेतु, शिवाला मोड़, रूपसपुर पुल, कदमकुआं, एनआइटी मोड़, अटल पथ पर आर ब्लाक के पास, दीदारगंज चेकपोस्ट, अटलपथ पर सचिवालय मोड़ के पास, दीघा-सोनपुर पुल के पास, आयुक्त कार्यालय, अटलपथ गोलंबर और एलसीटी घाट आदि जगहों पर एएनपीआर कैमरा लगेगा.