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कल्याणपुर में अवैध रूप से संचालित 7 नर्सिंग होम पर सिविल सर्जन ने FIR करने का दिया आदेश

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समस्तीपुर/कल्याणपुर : समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के सात नर्सिंग होम पर सिविल सर्जन डॉ. एसके चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है। ये सभी नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। जिन नर्सिंग होम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज का आदेश दिया गया है, उनमें कल्याणपुर गांव के पप्पु झा द्वारा संचालित कल्याणपुर चौक यूको बैंक के निकट स्थित मे. भगवती सेवा सदन, बरहेत्ता के निलेन्दु कुमार ठाकुर द्वारा संचालित बरहेत्ता चौक स्थित निष्ठा पॉली क्लिनिक,

डॉ. फैजल द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर के निकट स्थित भारत चाइल्ड केयर, कल्याणपुर गांव निवासी निर्भय राय द्वारा संचालित कल्याणपुर चौक एमके ड्रग के नजदीक स्थित सेवा सदन, कुढ़वा निवासी रोशन कुमार द्वारा संचालित बरहेत्ता चौक स्थित मेडिफाइन हेल्थ केयर एवं रिसर्च सेंटर, मुक्तापुर शिवनंदनपुर निवासी डॉ. प्रदीप चौधरी द्वारा संचालित कल्याणपुर थाना के निकट स्थित शिव गुरु सेवा सदन, डॉ. शकील अहमद द्वारा संचालित कल्याणपुर चौक पर पूसा रोड कब्रिस्तान के पास स्थित शांति हास्पीटल शामिल है।

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विदित कि लोगों से प्राप्त शिकायतों के बाद सिविल सर्जन ने वहां के निजी अस्पतालों की जांच जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. विशाल कुमार से करायी। उनके द्वारा सात निजी नर्सिंग होम की जांच कर प्रतिवेदन सिविल सर्जन को किया गया है। जांच के क्रम में सभी नर्सिंग होम चालू अवस्था में पाया गया। नर्सिंग होम में मरीज भी पाये गये। लेकिन सक्षम चिकित्सक मौजूद नहीं थे।

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किसी भी अस्पताल के पास बायोमेडिकल बेस्ट, पाॅल्यूशन और फायर से निबंधन नहीं पाया गया। जांच में पाया गया कि एक नर्सिंग होम के द्वारा अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड केन्द्र संचालन किया जा रहा है। लेकिन अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि संबंधित नर्सिंग होम के द्वारा किसी अन्य जगह पर अल्ट्रासाउंड का संचालन किया जा रहा है।

जांच के क्रम में पाया गया कि सभी नर्सिंग होम अवैध रूप से संचालित हो रहा है। जिनके पास अस्पताल से संबंधित आवश्यक कागजात नहीं है। उनके पास बायोमेडिकल वेस्ट, पॉल्यूशन, कुशल कार्यरत स्टॉफ, फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र तक नहीं है। बिना सक्षम चिकित्सक के उनके द्वारा निडरता से अवैध नर्सिंग होम का संचालन किया जा जा रहा है।

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जांच प्रतिवेदन के आधार पर सिविल सर्जन ने जांच पदाधिकारी और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कल्याणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र को आदेश दिया है कि सभी नर्सिंग होम के संचालक और अक्षम रूप से कार्यरत चिकित्सक के विरूद्ध अवैध नर्सिंग होम संचालन, मरीजों को बहला फुसलाकर अवैध वसूली करने एवं जैव चिकित्सा अपशिष्ट अधिनियम 2016 के उल्लंघन को लेकर स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करायें।

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मे. भगवती सेवा सदन में बीयूएमएस चिकित्सक डॉ. अफासाना कार्यरत हैं। इनके द्वारा ऑपरेशन और ओपीडी किया जाता है. निष्ठा पॉली क्लिनिक में बिना निबंधन के अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इतना ही नहीं बिना डॉक्टर के ही क्लिनिक चल रहा है। बाहर से डॉक्टर बुलाकर ऑपरेशन किया जाता है। भारत चाइल्ड केयर में बीयूएमएस डॉ. फैजल कार्यरत हैं, यहां शिशु रोग का एनआईसीयू में रखकर इलाज किया जाता है। एमके ड्रग के निकट स्थित सेवा सदन के पास कोई डॉक्टर नहीं है, कोई कागजात भी नहीं है।

बरहेत्ता के मेडिफाइन हेल्थ केयर एंड रिचर्स सेंटर के पास कोई कागजात व चिकित्सक नहीं है। शिव गुरु सेवा सदन में जीएएमएस डॉ. प्रदीप कुमार कार्यरत हैं, किसी प्रकार का कोई कागजात उपलब्ध नहीं है। शांति हॉस्पिटल में डॉ. शकील अहमद कार्यरत है। प्रबंधक के द्वारा वर्ष 22-23 तक का निबंधन दिखाया गया।

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