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खानपुर में 4 वर्ष पहले किशोरी से किया था दु’ष्कर्म, अब कोर्ट ने आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई

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समस्तीपुर/खानपुर :- चार साल पूर्व जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी से हुए दुष्कर्म मामले में मंगलवार को एडीजे -6 सह न्यायाधीश पोस्को कोर्ट कैलाश जोशी ने आरोपी अफरोज अंसारी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई। इसके अलावा 40 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनो सजाएं साथ-साथ चलेगी।

विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि खानपुर थाना क्षेत्र के सिरोपट्‌टी गांव में वर्ष 2019 में एक किशोरी से रेप की घटना घटी थी। इस मामले में पीड़ित द्वारा खानपुर थाने में 151/19 मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में गवाह व साक्ष्य के आधार पर अफरोज अंसारी को दोषी पाया गया। कोर्ट ने इसे धारा 376 भादवि में दोषी पाते हुए अफरोज को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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इसके अलावा दोषी पर 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। मौके पर अधिवक्ता भारतेंदु पाठक, रविशंकर चौधरी, कोट में पदस्थापित एएसआई राज कुमार सिंह आदि भी मौजूद थे।

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पीड़िता को डीएलएसए की ओर से 50 हजार मुआवजा देने का आदेश :

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इसके साथ कोर्ट ने पीड़िता को डीएलएसए की ओर से 50 हजार रुपए मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया है। ताकि इससे पीड़ित अपने जीवन में आगे बढ सके।

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घटना एक नजर में घटना :

14 सितंबर 2019 को आरोप अफरोज अंसारी 31 वर्ष जो इसी गांव का है। रात करीब 8 बजे पीड़िता के घर आता है। किशोरी अपनी मां के साथ रहती है। जबकि किशोरी के पिता गांव में मिलाद में गए थे। प्राथमिकी में आरोप था कि अफरोज अपनी मां के बीमार होने की बात बता कर अपने साथ अपने घर ले लाने के लिए चला।

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रास्ते में गाछी में उसने उसके साथ रेप किया। राहगीरों के आने पर उसे छोड़ कर फरार हो गया। इस मामले में गांव में पंचायत का भी आयोजन किया गया। लेकिन सम्मान जनक समझौता नहीं होने पर पर मामले को लेकर खानपुर थाने में आवेदन दिया। लेकिन थाना से कार्रवाई नही होने पर कोर्ट में नालिसी की गई। जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर 7 नवंबर को खानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। जिसके बाद अनुसंधान शुरू हुआ।

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