बिहार वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो नो टेंशन, चुनाव आयोग ने बताया कब तक बन सकते हैं मतदाता

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया। प्रदेश में चुनाव दो चरणों में संपन्न होंगे, जिसमें 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि बिहार चुनाव में कई नई पहल शुरू हो रही हैं, जिन्हें भविष्य में पूरे देश में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की सुगमता के लिए निर्धारित किया गया है कि किसी भी पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक वोटर न हों। बिहार में कुल 90700 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, जिनमें से 1044 बूथ महिलाओं द्वारा संचालित होंगे। इसके अलावा 1000 मॉडल पोलिंग बूथ भी स्थापित किए जाएंगे।
नाम जोड़ने की अंतिम समय सीमा
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि मतदान के 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकते हैं। 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था पर सख्त नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद अंतिम सूची सभी राजनीतिक दलों को सौंप दी गई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची ही अंतिम मानी जाएगी।

चुनाव आयुक्त ने कहा कि बिहार में चुनाव से महज 10 दिन पहले तक आप वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। उम्र की योग्यता पूरी होने पर फॉर्म 6 भरकर आप आसानी से मतदाता सूची में अपना नाम जोड़वा सकते हैं। इसके लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं। पहला आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क करके प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

बिहार में मतदाताओं का आंकड़ा
इस दौरान ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार बिहार चुनाव अत्यंत सुगम और सरल होंगे, इसके लिए राज्य की जनता से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। बिहार में कुल 7.42 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 3.92 करोड़ महिलाएं और 3.50 करोड़ पुरुष शामिल हैं। करीब 14 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर अधिकतम 1200 वोटर ही होंगे।





