Samastipur

समस्तीपुर के इस गांव में गबन के आरोप में मुखिया बर्खास्त, पांच वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी रोक

समस्तीपुर/खानपुर : खानपुर प्रखंड अंतर्गत श्रीपुर गाहर पश्चिमी पंचायत के मुखिया रमेश मांझी को वित्तीय गबन करने के आरोप में मुखिया पद से हटा दिया गया है। साथ ही इस पंचायत के मुखिया को पांच वर्षों तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। बता दें कि रमेश मांझी 2016 से श्रीपुर गाहर पश्चिमी पंचायत के मुखिया पद पर बने हुए हैं। इस पंचायत के मुखिया रमेश मांझी को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18(5) के तहत मुखिया पद से हटाया गया है। साथ ही आदेश जारी किया गया है, कि वे पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में अगले पांच वर्षों तक उम्मीदवार बनने के पात्र नहीं होंगे।

मामला वर्ष 2023 में ठेला-रिक्शा एवं डिब्बा खरीद योजना से जुड़ा है। आरोप है कि इस योजना के तहत लगभग 11 लाख रुपये की राशि की निकासी मुखिया के बैंक खाते के माध्यम से की गई। जबकि नियमानुसार भुगतान संबंधित एजेंसी या वेंडर के नाम से किया जाना चाहिए था। इस मामले में मुखिया रमेश मांझी के विरुद्ध खानपुर थाना में भारतीय दंड संहिता (तत्कालीन लागू प्रावधानों) की धारा 409, 419 एवं 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

आदेश में कहा गया है कि उपलब्ध अभिलेखों, जांच प्रतिवेदन एवं विवेचना के आधार पर मुखिया रमेश माझी का कृत्य पद में निहित शक्तियों के दुरुपयोग, कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार तथा गंभीर वित्तीय अनियमितता है। इसी आधार पर उन्हें मुखिया पद से हटाने की कार्रवाई की गई है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, समस्तीपुर की स्थलीय जांच रिपोर्ट के अनुसार पंचायत के विभिन्न वार्डों में ठेला-रिक्शा एवं डिब्बे उपलब्ध पाए गए। हालांकि जांच के दौरान यह भी सामने आया कि इनकी खरीद लगभग दो माह पूर्व की गई। जबकि इस मद में भुगतान वर्ष 2023 में ही कर लिया गया था।

जांच रिपोर्ट के अनुसार 5 जुलाई 2023 को 5 लाख रुपये, 13 जुलाई 2023 को दो किस्तों में कुल 5 लाख रुपये (प्रत्येक 2.50 लाख रुपये) तथा 16 नवंबर 2023 को 1 लाख रुपये की निकासी की गई थी। इस प्रकार कुल 11 लाख रुपये चेक के माध्यम से निकाले गए। जांच में यह भी पाया गया कि राशि मुखिया के बैंक खाते के माध्यम से निकाली गई। जबकि नियमों के अनुसार भुगतान एजेंसी अथवा वेंडर के नाम होना चाहिए था। फिलहाल प्रशासनिक जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए रमेश मांझी को खानपुर प्रखंड के श्रीपुर गाहर पश्चिमी पंचायत के मुखिया पद से हटा दिया गया है। साथ ही उन्हें अगले पांच वर्षों तक पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

Avinash Roy

Recent Posts

समस्तीपुर : बच्चों के विवाद में खूनी संघर्ष, बुजुर्ग महिला की पीट-पीटकर ह’त्या, दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी-डंडे

समस्तीपुर/बिथान : समस्तीपुर जिले के बिथान थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखनौलिया गांव में बच्चों के बीच…

3 घंटे ago

शंभूपट्टी गांव में गोलीबारी व तोड़फोड़, प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुटी

समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत शंभूपट्टी गांव में गोलीबारी और तोड़फोड़…

4 घंटे ago

बिहार के भ्रष्ट सुप्रीटेंडिंग इंजीनियर के ठिकानों पर SVU की छापेमारी, एक साथ 5 टीमों ने डाली रेड

पटना में आज भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) ने बड़ी कार्रवाई…

8 घंटे ago

मिथुन की मौत मामले में घटहो थाने पर जमकर हंगामा, आरोपी महिला को पुलिस द्वारा छोड़ने पर थाना पहुंचे परिजन; टायर जलाकर किया हंगामा

समस्तीपुर/घटहो : घटहो थाना क्षेत्र के मुसापुर गांव में मिथुन गिरि की संदिग्ध मौत के…

1 दिन ago

मुसरीघरारी में युवती से हथियार के बल पर सामूहिक दु’ष्कर्म, वीडियो आने पर FIR दर्ज

समस्तीपुर/मुसरीघरारी : मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय युवती के साथ हथियार…

1 दिन ago