समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

BiharNEWS

बिहार में अंडरएज ड्राइविंग पर सख्त एक्शन, बच्चों के साथ माता-पिता भी जाएंगे जेल, जून से महाअभियान शुरू

IMG 20260212 WA0118

बिहार में जून से कामर्शियल और निजी वाहन चलाने वाले नाबालिगों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का परिवहन विभाग ने सभी डीटीओ को आदेश दिया गया है. विभागीय समीक्षा के दौरान खुलासा हुआ है कि सड़क हादसों में घायल होने वाले सबसे अधिक युवा है. जिसमें नाबालिग वाहन चालकों की संख्या अधिक है. ऐसे नाबालिग को पकड़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, मॉल, कोचिंग और भीड़- भाड़ वाले बजारों में विशेष टीम बनाया जायेगा. ऐसे में नाबालिगों को पकड़े के बाद 25 हजार का जुर्माना और अभिभावकों को तीन माह का जेल भेजने का प्रावधान है.

यातायात नियमों के बदलाव से बढ़ी सख्ती

विभाग के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया गया है. यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर अब पहले से और अधिक सख्ती बरती जायेगी. हेलमेट, सीटबेल्ट, अंडरऐज ड्राइविंग, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, स्पीडिंग-रेसिंग,खतरनाक ड्राइविंग सहित अन्य तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर पहले से कई गुना अधिक जुर्माना देना होता है. बावजूद इसके बहुत से बच्चे गाड़ी चलाते है, जो सड़क दुर्घटना के शिकार होते है.

HOLY MISSION High School 20x10 1paid hero ad 20250215 123933 1 scaled

स्कूल और कोचिंग में चलेगा जागरूकता अभियान

विभाग ने जिलों को निर्देशित किया है कि जिलों के सरकारी और निजी स्कूल-कालेज, कोचिंग में नाबालिग बच्चों को जागरूक करें, ताकि वह यातायात नियमों का पालन करते हुए कम उम्र में गाड़ी नहीं चलाये. वहीं, अभिभावकों को भी जागरूक किया जाये. जब भी नाबालिग वाहन चालक पकड़े जाये, ताके अभिभावकों को यातायात नियमों का एक काउंसेलिंग करें, ताकि बच्चों को अभिभावक गाड़ी नहीं दें.

IMG 20240904 WA0139

यह है नियम

विभाग के मुताबिक बिना गियर की गाड़ी 16 साल से चलाया की अनुमति दी गयी है, लेकिन गियर की कोई भी गाड़ी 18 के बाद ही चालने की अनुमति यातायात नियमों के तहत दी गयी है. बावजूद इसके 18 से कम उम्र के बच्चों को हाइ स्पीड की बाइक अभिभावक खरीद कर देते है, जिसे तेज रफ्तार से सड़क पर चलाते है. ऐसे में हादसों की भी संभावना बढ़ जाती है.

IMG 20250821 WA0010FB ADD scaledIMG 20241218 WA0041IMG 20260516 WA0116