समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

BiharNEWS

माले के पूर्व विधायक मनोज मंजिल को पटना हाईकोर्ट से झटका, उम्रकैद की सजा बरकरार

IMG 20250923 WA0025

पटना हाई कोर्ट ने अपहरण व हत्या के मामले में सीपीआई (माले) विधायक मनोज मंजिल सहित 23 आरोपियों की ओर से दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने 72 पन्ने के फैसले में आरा सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सभी 23 आरोपियों को एक सप्ताह के भीतर आरा कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। साथ ही जमानत पर चल रहे सभी आरोपियों का जमानत रद्द कर दी।

न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने 23 आरोपियों की ओर से दायर तीन आपराधिक अपील पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि सूचक चंदन सिंह के लिखित शिकायत पर अजीमाबाद थाना में कांड संख्या 51/2015 दर्ज की गई थी।

IMG 20250922 WA0074

paid hero ad 20250215 123933 1 scaled

आरोप लगाया गया कि पार्टी की आम सभा के बाद घर लौटते समय सूचक के पिता जेपी सिंह को अगड़ी जाति के होने के कारण सभी नामजद अभियुक्तों ने पकड़ कर जान मारने की नीयत से लाठी, डंडा, ईट और पत्थर से मारने लगे। जिस कारण घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई। और अपने साथ शव को लेकर चले गए। बाद में पुलिस ने शव को बरामद किया। आरा सिविल कोर्ट के एमपी-एमएलए कोर्ट ने गत वर्ष 13 फरवरी को सभी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।

IMG 20240904 WA0139

भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जायेंगे। उन्होंने कहा कि यह फैसला राजनीतिक दबाव में लिया गया प्रतीत होता है। जिस मामले में मनोज मंजिल और हमारे अन्य साथियों को सजा हुई थी, उसमें सबको गलत तरीके से फंसाया गया था।

यहां तक कि जिस व्यक्ति की हत्या का आरोप इन लोगों पर है, उस व्यक्ति की लाश भी बरामद नहीं हुई थी, फिर भी सबको उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। माले राज्य सचिव ने कहा कि बिहार व भोजपुर की जनता से अपील करते हैं कि गरीबों के नेताओं को साजिश के तहत सजा कराने वाली ताकतों को आने वाले चुनाव में पुरजोर तरीके से सबक सिखाएं और न्याय का संघर्ष जारी रखें।

Dr Chandramani Rai 12x18 Sticker scaled

IMG 20250204 WA0010

IMG 20250821 WA0010

IMG 20250728 WA0000

IMG 20241218 WA0041

IMG 20230818 WA0018 02

20201015 075150