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जहरीली शराब से मौत: मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू, पहली बार मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपये

बिहार में जहरीली शराब से मारे गए लोगों के आश्रितों को जल्द ही अनुग्रह अनुदान के तहत मुआवजा मिलेगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने ऐसे 38 पीड़ित परिवारों का चयन कर लिया है। इन्हें मुख्यमंत्री राहत कोष प्रति परिवार चार-चार लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। राशि देने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर अंतिम अनुमति के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया गया है। एक से दो दिन में इससे संबंधित आदेश जारी हो जाने की संभावना है। इसके बाद यह राशि संबंधित डीएम को भेज दी जाएगी, जहां से इनका वितरण संबंधित परिवार के बीच किया जाएगा।

इस मामले में विभाग के संयुक्त आयुक्त कृष्ण पासवान ने बताया कि इन 38 परिवारों में 26 मोतिहारी जहरीली कांड और 12 नालंदा जहरीली कांड के पीड़ित हैं। ये दोनों शराबकांड 2022 में हुए थे। संबंधित जिलों के डीएम के माध्यम से इन पीड़ित परिवारों का सर्वे करवाकर रिपोर्ट मांगी गई थी। जिलों से प्राप्त इस रिपोर्ट के आधार पर ही परिवार का चयन कर मुआवजा की यह राशि वितरित की जा रही है।

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नालंदा में जहरीली शराब कांड 15 जनवरी 2022 को हुई थी, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। मोतिहारी में भी जहरीली शराब कांड 2022 में हुआ था। इस वर्ष अप्रैल में राज्य सरकार ने शराब से मौत पर अनुदान देने की घोषणा की थी। इसके लिए जिलास्तर पर डीएम के स्तर से सर्वेक्षण करने के बाद अंतिम रिपोर्ट आने की बात कही गई थी। इस घोषणा के बाद पहली बार सरकार के स्तर से यह राशि जारी की जा रही है। विभाग के स्‍तर से जहरीली शराब से मौत के मामले में अन्य जिलों से भी आश्रित परिवार के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद इन जिलों के आश्रित परिवारों को भी अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाएगा।

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विभाग के अनुसार, 17 अप्रैल 2023 के बाद जहरीली शराब से मौत पर अनुदान पाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके पहले के पीड़ित परिवार जिनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, उनके मामले की जांच डीएम के स्तर से बनी कमेटी करेगी। डीएम की अनुशंसा पर ही संबंधित जिलों को मुआवजा राशि का आवंटन किया जाएगा।

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