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समस्तीपुर: 11 वर्षीय चचेरी भतीजी से दु’ष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा, बच्ची की पढाई-लिखाई के लिये भी मुआवजा का कोर्ट ने दिया आदेश

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समस्तीपुर :- समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में ढाई साल पूर्व 11 वर्ष की चचेरी भतीजी से दुष्कर्म मामले में एडीजे-6 सह न्यायाधीश पोस्को कोर्ट कैलाश जोशी ने बुधवार को आरोपी
फूल चंद्र दास (25 वर्ष) को दोषी पाते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने 40 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।

इसके साथ कोर्ट ने पीड़िता को भी एक लाख रुपए मुआवजा राशि देने का आदेश दिया है। जिससे बच्ची की पढाई-लिखाई हो सके। इसके साथ ही जुर्माना की आधी राशि भी कोर्ट ने पीड़िता को देने का आदेश दिया है।

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विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि 21 अगस्त 2020 को विभूतिपुर थाने के भुसवर गांव में दिन के 10 बजे 11 वर्षीय बच्ची अनाज का चालन लाने गई थी। इसी दौरान उसके चचरे चाचा ने मुंह में गमछा बांध कर रेप की घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता के चिखने पर जुटे लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले में बच्ची के दादा ने महिला थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी फूलचंद्र दास को गिरफ्तार किया था। इस मामले में गवाह, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी फूलचंद्र को धारा 376 भादवि व 6 पोस्को एक्ट में सुनवाई करते हुए दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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कोर्ट पीड़िता को एक लाख रुपए मदद का दिया आदेश :

आरोपी को सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने इस मामले में पीड़ित लड़की को सरकार की आरे से एक लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है। जिससे बच्ची के आगे के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ ही जर्माना की आधी राशि भी पीड़िता को देने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद कुमार, कंचन कुमारी के अलावा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ठाकुर विक्रम सिंह ने बहस किया।

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