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पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला, अब फार्मेसी में डिप्लोमाधारी ही फार्मेसिस्ट पद के योग्य, ‘बी फर्मा व एम फार्म के डिग्रीधारी अयोग्य’

हाई कोर्ट ने फार्मेसिस्ट पद को लेकर सुनवाई की है. जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने अरविन्द कुमार की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई करते हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि फार्मेसी में डिप्लोमाधारी ही फार्मेसिस्ट पद के योग्य हैं. जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने अरविन्द कुमार की याचिका पर सुनवाई की.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बी फर्मा व एम फार्म के डिग्रीधारी इस पद के योग्य नहीं है. कोर्ट ने बिहार फार्मेसिस्ट कैडर नियमावली के नियम 6 का हवाला देते हुए कहा कि फार्मेसिस्ट पद के लिए जीव विज्ञान एवं गणित विषय में इंटर पास छात्र तीन पार्ट वाले फार्मेसी में डिप्लोमा किये को ही फार्मेसिस्ट पद के लिए योग्य हैं.

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बी फर्मा व एम फार्म कोर्स में डिग्री लिए है:

कोर्ट ने कहा कि प्रावधानों के अंतर्गत जो छात्र बी फर्मा व एम फार्म कोर्स में डिग्री लिये है. वे इस पद के लिये योग्य नहीं है. डिप्लोमाधारी छात्र अरविन्द कुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता पीके शाही और अधिवक्ता शशि भूषण सिंह ने पक्ष रखा.

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गौरतलब है कि हाई कोर्ट के एकलपीठ ने बी फर्मा व एम फार्म के डिग्रीधारी छात्रों को इस पद के योग्य करार देते हुए कहा था कि इस पद के लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव कर छात्रों का आवेदन तुरंत स्वीकार करें. इस आदेश की वैधता को राज्य सरकार एवं डिप्लोमाधारी छात्र ने अपील दायर कर चुनौती दी. लंबी सुनवाई के बाद खंडपीठ ने एकलपीठ के फैसला को पलट दिया.

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