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ताजपुर थाना के दरोगा को घूसखोरी मामले में विजिलेंस द्वारा पकड़े जाने के मामले में कोर्ट ने केस डायरी किया तलब

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समस्तीपुर :- निगरानी के हत्थे चढ़े समस्तीपुर के ताजपुर थाना के दारोगा की जमानत अर्जी पर विशेष निगरानी कोर्ट मुजफ्फरपुर ने सुनवाई की। कोर्ट ने विजिलेंस से केस डायरी तलब की है। अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। विजिलेंस ने दारोगा विजय शंकर को 10 हजार रुपए घूस लेते पिछले साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था।

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इसके बाद विजिलेंस ने उसे मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। दारोगा की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की गई थी। ताजपुर थाना क्षेत्र में बीते साल तीन मई को मारपीट की घटना हुई थी। इसमें अमरेंद्र कुमार के पिता वैद्यनाथ राय की मौत हो गई थी। अमरेंद्र दारोगा से आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। इसके एवज में दारोगा विजय शंकर घूस मांग रहा था। अमरेंद्र ने इसकी शिकायत विजिलेंस से की थी। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने दारोगा को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा था।

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दारोगा कर रहा था रिश्वत की मांग

बताया जा रहा है कि समस्तीपुर जिले के ताजपुर थाना क्षेत्र के चकसिकंदर गांव में एक जमीन विवाद में बैद्यनाथ राय की हत्या हुई थी। इस मामले में ताजपुर थाना में कांड संख्या 204/22 में मामला दर्ज किया गया था। इस घटना की जांच करने के लिए ताजपुर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर विजय शंकर शाह को मामला सौंपी गई थी। आरोपी सब इंस्पेक्टर ने हत्यारा को गिरफ्तार करने के लिए मृतक के बेटे अमरेंद्र कुमार से दस हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। अमरेंद्र कुमार ने पटना निगरानी में इसके खिलाफ शिकायत की थी।

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