नीतीश कैबिनेट की बैठक में 40 प्रमुख एजेडों पर लगी मुहर, 4 डॉक्टर सेवा से बर्खास्त, फायर ब्रिगेड गाड़ियों के लिए 46 करोड़ मंजूर

बिहार मद्ध निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 8 पदों के सृजन की नीतीश सरकार ने स्वीकृति दे दी है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए 465 करोड़ 86 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति और 232 करोड़ 93 लाख रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में कुल 40 एजेंडों पर मुहर लगाई है। इनमें से बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 की भर्ती नियमावली में संशोधन करते हुए संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति दिए जाने को मंजूरी दी गई है।

1- बिहार के 11 सदर अस्पतालों में ओटी असिस्टेंट के 44 पदों के सृजन को स्वीकृति

2- बिहार के 37 न्याय मंडलों में 37 ऑफिस इंचार्ज एवं 37 टेक्निकल असिस्टेंट सह कोऑर्डिनेटर समेत 74 स्थाई पदों के सृजन की स्वीकृति

3- योजना एवं विकास विभाग में कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के पूर्व से स्वीकृत 235 पदों को 235 प्रखंडों में एक-एक पद सृजित करते हुए शेष 299 प्रखंडों के लिए एक-एक पद यानि कुल 299 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई

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4- ब्रजकिशोर नारायण सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक गोपालगंज और सीतामढ़ी पॉलिटेक्निक संस्थान के लिए 14 अतिरिक्त टेक्निकल पदों के सृजन की स्वीकृति

5- सचिवालय एवं निदेशालय में पदस्थापित पदाधिकारियों को घरेलू सहायता भत्ता भुगतान को मंजूरी

6- बिहार विधान मंडल सदस्यों के वेतन भत्ता पेंशन नियमावली में संशोधन

7- बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के प्रशासनिक कार्यों के लिए कुल 31 पदों के सृजन को स्वीकृति

8- जन वितरण प्रणाली में 5 वर्षों के लिए रेंट बेसिस पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक तराजू का अधिष्ठापन तथा ई-पास यंत्र के लिए 110 करोड़ 54 लाख रुपये के खर्चे को स्वीकृति

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9- खान एवं भूतत्व में प्रोन्नति से भरे जाने वाले खनिज विकास पदाधिकारी के 9 पद, सहायक निदेशक के 3 पद, उपनिदेशक के 11 पद एवं अपर निदेशक के 2 पद पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति को स्वीकृति

10- बिहार के 77 अग्नि संवेदनशील थानों के लिए अग्निशामक वाहन उपलब्ध कराए जाने के लिए 46 करोड़ 20 लाख रुपये की स्वीकृति

11- मुजफ्फरपुर में इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए 141.31 करोड़ के पूंजी निवेश को मंजूरी

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के तहत कनीय अभियंता के 4 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम को शिक्षा ऋण के लिए 200 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है।

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शैक्षणिक पदों के सृजन को स्वीकृति

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इंजीनियरिंग कॉलेज बेगूसराय में केमिकल इंजीनियरिंग, नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज चंडी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एवं शेर शाह इंजीनियरिंग कॉलेज सासाराम में माइनिंग इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए प्रति संस्थान 12 अतिरिक्त पद के सृजन यानी 36 शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। राजकीय पॉलिटेक्निक बरौनी एवं मुंगेर में फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी पाठ्यक्रम में 14 शैक्षणिक पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।

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ये चिकित्सा पदाधिकारी सेवा से बर्खास्त

ठाकुरगंज पीएससी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ निर्मल कुमार को बर्खास्त किया गया है। वहीं सदर अस्पताल गोपालगंज के चिकित्सक डॉ प्रमोद झा को भी गैरहाजिर रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद यादव चिकित्सा पदाधिकारी सिमरी बख्तियारपुर को भी बर्खास्त किया गया है। अररिया सदर अस्पताल के डॉ गौतम सरीन प्रसाद को भी बर्खास्त किया गया है।

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बिहार फाइलेरिया निरीक्षक संवर्ग संशोधन नियमावली 2022 की स्वीकृति दी गई है। सिविल विमानन निदेशालय में मुख्य विमान चालक के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही कुल मिलाकर न्यूनतम 5 लाख 50 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

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