बिहार नगर निकाय चुनाव: आरक्षण पर रोक के खिलाफ 10 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी नीतीश सरकार
बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग को दिए गए 20 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगाए जाने के पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) दायर करने जा रही है। बिहार सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है। सरकार के उच्चस्थ सूत्रों की मानें तो 10 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट बंद है और इसके खुलते ही मंगलवार को शीर्ष अदालत में एसएलपी दायर की जाएगी।
महाधिवक्ता ललित किशोर ने पूछे जाने पर बताया कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेगी। एसएलपी दायर करने के लिए जरूरी कार्रवाई पूरी कर ली गई है। अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही इसे दायर कर दिया जाएगा।
बता दें कि नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा वर्ग के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को नियमानुसार नहीं होने के बाद इस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की जाएगी।
बिहार में कब होंगे नगर निकाय चुनाव?
पटना हाईकोर्ट के आरक्षण पर रोक के आदेश के बाद बिहार में इस महीने होने वाले नगर निकाय चुनाव स्थगित कर दिए गए। निकाय चुनाव के लिए 10 और 20 अक्टूबर को दो चरणों में वोटिंग होनी थी। मगर राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे टाल दिया। अब नए सिरे से चुनाव कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। इसमें कुछ महीने लग सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग दिसंबर तक चुनाव कराने पर विचार कर रहा है। हालांकि, इलेक्शन अगले साल तक भी खिसक सकते हैं।