बिहार में नगर पालिका चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। शुक्रवार को इसकी घोषणा संभावित है। नगरपालिका का चुनाव पहली बार तीन पदों पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए होगा। वोटिंग ईवीएम से होगी। चुनाव दो चरणों में कराए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना सहित 19 नगर निगमों के साथ सभी 38 जिलों में क्षेत्र विस्तारित, उत्क्रमित और नवगठित शहरी निकायों के वार्ड पार्षदों सहित पुराने शहरी निकायों में मुख्य व उप मुख्य पार्षद का आरक्षण जारी कर दिया है।
19 नगर निगम में सात में पिछला आरक्षण लागू रहेगा। आयोग के अनुसार पटना, आरा, गया, छपरा, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर नगर निगम में 2017 का आरक्षण ही लागू रहेगा। इसमें 2027 में परिवर्तन होगा। 19 नगर निगम में 9 नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित किया गया है। आरा, दरभंगा, पटना बेगूसराय, बेतिया और सासाराम में महिला मेयर और डिप्टी मेयर होंगी।
पटना में डिप्टी मेयर महिला पिछड़ा वर्ग के लिए है वहीं, मेयर सामान्य वर्ग के लिए है। बाकी पांचों में मेयर और डिप्टी मेयर सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। 248 नगरपालिकाओं में से फिलहाल 224 में ही चुनाव कराए जाएंगे। शेष 24 में इसके तत्काल बाद चुनाव संभव है।
पहली बार मुख्य और उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे मतदान से होगा। मुख्य पार्षद के पदों पर जिन निकायों में पिछली बार चुनाव कराए गए थे। वहां आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन उप मुख्य पार्षद के पदों पर नए सिरे से आरक्षण तय किया गया है।
जहां हुआ बूथ कब्जा, वहां की होगी मैपिंग
राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को उन सभी बूथों का मैप तैयार करने का निर्देश दिया है जहां पिछले चुनाव में कब्जा और चुनाव संबंधी अपराध की घटनाएं हुई थीं।
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