समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

BiharNEWS

राजद विधायक पर CBI का शिकंजा, एलटीसी घोटाले में दोषी ठहराए गए अनिल सहनी

जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद और कुरहानी से राजद के वर्तमान विधायक अनिल कुमार सहनी को केंद्रीय जांच एजेंसी CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को अवकाश और यात्रा भत्ता मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला यात्रा और महंगाई भत्ते की धोखाधड़ी से प्रतिपूर्ति (भुगतान) का दावा करने से संबंधित है जब सहनी राज्यसभा के सदस्य थे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

जाली टिकट और यात्रा भत्ते का मामला

अनिल कुमार सहनी पर आरोप है कि राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने बिना कोई यात्रा किए यात्रा और महंगाई भत्ते की प्रतिपूर्ति के रूप में जाली ई-टिकट और फर्जी बोर्डिंग पास उपलब्ध कराये थे। इसके चलते सहनी ने राज्यसभा के साथ 23.71 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी।

IMG 20220723 WA0098

2013 में दर्ज हुआ था मामला

केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने 31 अक्टूबर 2013 को सहनी एवं अन्य के खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के संदर्भ के बाद मामला दर्ज किया था। उसके बाद CBI ने पूरे मामले को अपने हाथ में लेकर जांच करनी शुरू कर दी थी।

IMG 20220728 WA0089

कुरहनी से हैं विधायक

अनिल सहनी 2020 में राजद की तरफ से चुनाव लड़े और कुरहनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। इससे पहले 2010 से 2018 तक जदयू से राज्यसभा सांसद रहे हैं।

IMG 20220828 WA0028

IMG 20220829 WA0006Picsart 22 07 13 18 14 31 808JPCS3 01IMG 20211012 WA00171IMG 20220810 WA0048IMG 20220331 WA0074