समस्तीपुर : लोजपा (रा) नेता सह सिने कारोबारी अंट्टू ईस्सर को एसटीएफ, डीआईयू एवं नगर थाने की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मंगलवार की शाम गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने बहादुरपुर स्थित आवास पर तीन घंटे से अधिक समय तक छापेमारी की। इस दौरान आवास को पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेर रखा था। देर शाम करीब 8:40 बजे पुलिस टीम अंट्टू ईस्सर को गिरफ्तार कर आवास से निकली जहां से उसे नगर थाने ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ की गयी। देर रात गंगाब्रिज थाने की पुलिस भी नगर थाने पहुंची। पूरी कार्रवाई का नेतृत्व एसटीएफ के डीएसपी कर रहे थे।
बताया जा रहा है कि अंट्टू ईस्सर की गिरफ्तारी गंगाब्रिज थाना कांड संख्या 40/26 के मामले में की गयी है। जानकारी के अनुसार, 21 अगस्त 2026 को वैशाली के एसीजेएम तृतीय सह सब-जज के न्यायालय से उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था। वारंट की प्रतिलिपि समस्तीपुर पुलिस को भी भेजी गयी थी। वारंट निर्गत होने के बाद से ही पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इस बीच मंगलवार की शाम गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने सिने कारोबारी के आवास पर दबिश दी। पुलिस को सूचना मिली थी की वह आवास पर मौजूद है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पुलिस टीम के आवास पर पहुंचने के जानकारी मिलते ही अंट्टू ईस्सर ने एक कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर खुद को छीपा लिया था। इसके बाद पुलिस ने दरवाजे का लॉक औजार से तोड़कर उसे गिरफ्तार किया। इस दौरान मजिस्ट्रेट के रूप में समस्तीपुर सीओ आदित्य शंकर भी मौजूद रहे। बताया गया है कि कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर थी। इधर पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की विस्तृत आधिकारिक पुष्टि और मामले में उसकी भूमिका को लेकर अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आयी है। हालांकि आवास से किसी भी हथियार के बरामदगी की बात अब तक सामनें नहीं आयी है।
बताया जाता है कि 19 फरवरी को गंगाब्रिज थाना क्षेत्र में गांधी सेतु के पिलर नंबर एक के पास खड़ी एक अल्टो कार से एक युवक का शव बरामद हुआ था। शव की पहचान जहानाबाद जिले के हुलासगंज निवासी मुरारी शर्मा के पुत्र भानु कुमार के रूप में हुई थी। इस मामले में गंगाब्रिज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। पुलिस जांच के दौरान अंट्टू ईस्सर पर फायरिंग मामले में भानु की कथित संलिप्तता के संकेत मिलने की बात सामने आयी थी। इसी मामले में भानु की मौत अंट्टू ईस्सर की गोली से होने का दावा भी किया गया था। वैशाली पुलिस ने मामले को ट्रू कर दिया था। जिसके बाद अप्राथमिकी आरोपी के तौर पर अंट्टू ईस्सर पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
गौरतलब है कि 17 फरवरी की शाम करीब साढ़े नौ बजे उजले रंग की एक अल्टो कार और चार बाइक पर सवार होकर पहुंचे बदमाशों ने लोजपा (रा) नेता सह सिने कारोबारी अंट्टू ईस्सर के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस घटना में अंट्टू ईस्सर बाल-बाल बच गये थे, जबकि उसके साथ मौजूद साथी शुभम सिंह उर्फ ईशू गोली लगने से जख्मी हो गया था।
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