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समस्तीपुर शहर के मकानों का होल्डिंग टैक्स हुआ मंहगा, क्लिक कर देखें होल्डिंग टैक्स का बढा़या गया दर…

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समस्तीपुर : समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शहर में मकानों का होल्डिंग टैक्स मंहगा हो गया है। नगर निगम ने शहरी क्षेत्र में सड़कों को तीन श्रेणियों में बांट कर उसके हिसाब से मकानों का होल्डिंग टैक्स बढ़ाया है। मकान मालिकों को बढ़ी हुई दर से वार्षिक किराया मूल्य दर से होल्डिंग टैक्स अदा करना होगा। पूरी सड़कों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है- प्रधान मुख्य सड़क, मुख्य सड़क व अन्य सड़क। यह दर प्रति वर्ग फीट के हिसाब से वसूला जाएगा। बता दें, कि इस होल्डिंग टैक्स का प्रारूप प्रस्ताव तैयार कर नगर निगम बोर्ड में पेश किया गया था। बोर्ड ने इसे पारित कर दिया था जिसके बाद नगर निगम ने पारित प्रस्ताव को नगर विकास एवं आवास विभाग को अनुमोदन के लिए भेजा गया था। विभाग ने इस पारित प्रस्ताव पर अनुमोदन दे दिया। इसके बाद नगर निगम ने अपने क्षेत्र में इस नई दर को लागू कर दिया है।

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यह है होल्डिंग टैक्स का बढाया गया दर :

प्रधान मुख्य सड़क में पूर्णतः व्यावसायिक व औद्योगिक भवनों का पक्का भवन छत का 65 रु प्रति वर्गफीट होल्डिंग टैक्स तय किया गया है। इसके अलावा पक्का कोरग्रेटेड मकान का 43 रु प्रति वर्ग फीट तथा टीन व अन्य भवनों का 22 रु प्रति वर्ग फीट होल्डिंग टैक्स देना होगा। प्रधान मुख्य सड़क में ही अन्य सड़कों में आने वाले मकानों का होल्डिंग टैक्स क्रमशः 43 रु, 29 रु व 14 रु प्रति वर्ग फीट निर्धारित है।

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प्रधान मुख्य सड़क में ही आवासीय मकान का टैक्स क्रमशः 22, 14 व 7 रु प्रति वर्ग फीट निर्धारित है। मुख्य सड़क में आने वाले पूर्णतः व्यवसायिक व औद्योगिक मकानों का टैक्स क्रमश 43, 29 व 14 रु प्रति वर्ग फीट निर्धारित हुआ है। इसी केटेगरी में अन्य सड़क का क्रमशः 29, 19 व 10 रु प्रति वर्ग फीट निर्धारित हुआ है। इसी केटेगरी में आवासीय मकान का 14, 10 व 5 रु प्रति वर्ग फीट टैक्स भुगतान करना होगा। अन्य सड़क केटेगरी में पूरी तरह व्यावसायिक व औद्योगिक मकान का होल्डिंग टैक्स क्रमशः 28, 16 व 11 रुपये प्रति वर्ग फीट लगेगा। इसी केटेगरी के अन्य सड़क में आने वाले मकान का होल्डिंग टैक्स क्रमशः 18, 11 व 8 रुपये देना होगा। अन्य सड़क में आने वाले आवासीय मकान का होल्डिंग टैक्स क्रमशः 8, 7 व 6 रु प्रति वर्ग फीट के अनुसार होल्डिंग टैक्स वसूला जाएगा।

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