कल्याणपुर थाने में पदस्थापित ASI दीपक कुमार झा के वेतन से 5 हजार रुपये कटौती का कोर्ट ने दिया आदेश
समस्तीपुर : आदेश की अवहेलना करने पर सासाराम जिला जज चार अनिल कुमार की अदालत ने कल्याणपुर थाने में पदास्थापित एसआई दीपक कुमार झा पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही उनके वेतन से पांच हजार रुपए कटौती करते हुए उसे पांच दिनों के अंदर न्यायालय में जमा कराने के आदेश दिए हैं। मामले को सर्विस बुक में दर्ज करने का एसपी को निर्देश दिया है। बताया जाता है कि सासाराम के नोखा थाना कांड संख्या 31/2014 से संबंधित सत्र वाद संख्या 514/14 जिला जज चार की अदालत में चल रहा है। अदालत का कहना था कि मामला 30 अगस्त 2024 से एसआई दीपक कुमार झा की गवाही के लिए लंबित चला आ रहा है।
जबकि उसके विरुद्ध 26 सितंबर 2025 को जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं अपर लोक अभियोजन का कहना था कि एसआई को इस वाद में गवाही देने के लिए दो-तीन माह से फोन पर कॉल कर तारीख बताते हैं। परंतु वे किसी भी तारीख को हाजिर नहीं हो रहे हैं और तारीख पर तारीख लेते हैं। बताया कि यह मामला सिर्फ एसआई की गवाही के लिए लंबित चला आ रहा है। अदालत ने मामले में एसपी रोहतास को पत्र भेजकर एसआई के कार्य में घोर लापरवाही बरतने और न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

