समस्तीपुर : सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) दिलीप कुमार के निर्देश पर शुक्रवार को शहर के विभिन्न होटलों में औचक छापामारी अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य होटलों में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाना था। प्रशासन ने बताया कि घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में उपयोग करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय अपराध है।
जांच के दौरान किसी भी होटल में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग होता नहीं पाया गया। इसके बावजूद प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसी अनियमितता मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।एसडीओ दिलीप कुमार ने कहा कि उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
उन्होंने सभी होटल एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया कि वे केवल व्यावसायिक श्रेणी के गैस सिलेंडरों का ही उपयोग करें। इस छापामारी अभियान में एसडीओ दिलीप कुमार के साथ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी कुमार शुभम एवं अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। प्रशासन ने बताया कि आगे भी इस तरह के जांच अभियान जारी रहेंगे ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके और आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
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