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आर्म्स एक्ट मामले में दोषी को तीन साल की सजा, कोर्ट ने आर्थिक दंड भी लगाया

समस्तीपुर : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-4 की अदालत ने सोमवार को आर्म्स एक्ट के एक मामले में दोषी पाए गए धर्मपुर वार्ड संख्या-1 निवासी शंकर सिंह को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार, लगभग छह वर्ष पूर्व नगर थाना पुलिस ने धर्मपुर रेलवे गुमटी के पास स्थित बांध से शंकर सिंह को एक देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया था। जांच पूरी होने के बाद नगर थाना द्वारा अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया गया। पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया और तीन वर्ष सश्रम कारावास तथा दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

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