समस्तीपुर : एडीजे-9 की अदालत ने वारिसनगर (मथुरापुर) थाना कांड संख्या 173/20 में दहेज हत्या के मामले के दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला स्पीडी ट्रायल के तहत दिया गया।
अभियोजन के अनुसार, खगड़िया जिले के मोड़काही थाना क्षेत्र के सबलपुर निवासी रंजीत प्रसाद सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उनकी पुत्री अंजलि भारती की शादी 2019 में वारिसनगर मथुरापुर के मन्नीपुर सारी टोल निवासी राजकुमार महतो उर्फ मिथिलेश महतो के पुत्र सुजीत कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज में तीन लाख रुपये और बाइक की मांग को लेकर अंजलि को प्रताड़ित करते थे।
आरोप है कि 22 जुलाई 2020 को दहेज न मिलने पर पति सुजीत कुमार और ससुर राजकुमार महतो उर्फ मिथिलेश महतो ने अंजलि को नशीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पिता ससुराल पहुंचे, जहां घर से बेटी का शव बरामद हुआ।पुलिस की चार्जशीट, गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(बी) व 34 के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है।
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