न्यायालय के आदेश पर उजियारपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह का रोका गया वेतन
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समस्तीपुर : अनन्य विशेष उत्पाद न्याधीश प्रथम ने एक लंबित कांड में सुनवाई करते हुए उजियारपुर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि उजियारपुर थाना कांड संख्या 142/2024 से संबंधित एक मामले में पुलिस की ओर से न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया, जिसके कारण यह कार्रवाई की गई है।
मामले में अभियुक्त मंजय राय, अभिषेक यादव व संजीव राय को माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश अनुसार न्यायालय में अभियुक्तों को इस शर्त पर जमानत का लाभ दिया गया की बंध पत्र स्वीकृत करने से पूर्व अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास का जांच किया जाए। इसके बाद 16 अगस्त 2024 को उजियारपुर थाना से अपराधिक इतिहास की प्रतिवेदन की मांग की गयी।
इसके बाद भी कई बार उजियारपुर थानाध्यक्ष से रिपोर्ट की मांग की गई थी। बावजूद इसके निर्धारित समय-सीमा के भीतर पुलिस की ओर से कोई जानकारी या रिपोर्ट न्यायालय को नहीं दी गई। इस संबंध में 25 जून 2025 को पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेशित किया गया, लेकिन इसके बाद भी कोई प्रतिवेदन न्यायालय को प्राप्त नहीं हुआ और ना ही आपराधिक इतिहास की प्रतिवेदन अब तक न्यायालय में दाखिल किया गया।
न्यायालय ने इसे न्यायिक आदेशों की अवहेलना माना और स्पष्ट किया कि आदेशों की अवहेलना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आदेश में कहा गया है कि थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रहेगा और इसकी जानकारी कोषागार पदाधिकारी को भी भेज दी गई है।