समस्तीपुर : जिले में अपराध एवं अव्यवस्था पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से समस्तीपुर पुलिस ने होटल, सराय, लॉज, अतिथिगृह एवं विवाह स्थलों के संचालन हेतु नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसको लेकर समस्तीपुर पुलिस के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इन निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया गया है, अन्यथा संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों पर विधि-सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
समस्तीपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सभी होटल, सराय, लॉज और विवाह स्थलों के प्रवेश द्वार, रिसेप्शन, निकास द्वार, कॉरिडोर और पार्किंग स्थल पर सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं। इन कैमरों को 24 घंटे क्रियाशील रखने और कम से कम 30 दिनों की डीवीआर स्टोरेज क्षमता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं होटल और लॉज में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड एवं स्थायी पते का प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा।
इसके अलावा, एंट्री रजिस्टर में प्रत्येक आगंतुक का मोबाइल नंबर सहित विस्तृत विवरण दर्ज करना अनिवार्य होगा। यदि किसी होटल या लॉज में कोई विदेशी नागरिक ठहरता है, तो होटल संचालकों को 24 घंटे के भीतर फार्म-सी को बीओआई की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। साथ ही, स्थानीय थाने को भी इसकी सूचना देनी होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
समस्तीपुर पुलिस ने निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति होटल, लॉज, अतिथिगृह या विवाह स्थल में किसी भी प्रकार के लाइसेंसी या अवैध हथियार लेकर नहीं घूमेगा। यदि ऐसा कोई मामला सामने आता है, तो होटल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
शादी समारोह, उत्सव एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हर्ष फायरिंग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इस प्रकार की घटनाओं में वर पक्ष, वधू पक्ष, आयोजनकर्ता एवं समारोह स्थल के मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हर्ष फायरिंग को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
समस्तीपुर पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी होटल, सराय, लॉज, अतिथिगृह या विवाह स्थल में अवैध गतिविधियों का संचालन पाया जाता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी होटल मालिक, प्रबंधक एवं अन्य कर्मियों की होगी। इसके अलावा, कानूनी कार्रवाई के साथ होटल का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।
समस्तीपुर पुलिस ने होटल एवं विवाह स्थल संचालकों को आगाह किया है कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होटल एवं लॉज संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द अपने परिसर में आवश्यक सुधार करें और सभी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।
समस्तीपुर : नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर शहर के मगरदही चौक स्थित Kids and…
समस्तीपुर : जिला नियोजनालय, समस्तीपुर के तत्वावधान में 16 फरवरी से 21 फरवरी तक विभिन्न…
समस्तीपुर : अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर गुरुवार को बिहार राज्य…
समस्तीपुर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहमतपुर गांव में बुधवार को एक आरोपी की गिरफ्तारी…
समस्तीपुर : नगर थाना क्षेत्र के डीआरएम कार्यालय के पीछे वाले सड़क पर गुरूवार की…
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर निजामत वार्ड-19 में बुधवार को…