समस्तीपुर/खानपुर :- डीएम योगेन्द्र सिंह ने खानपुर के बीपीआरओ को प्रखंड के दिनमानपुर दक्षिणी पंचायत के तत्कालीन पंचायत सचिव व मुखिया पर खानपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही प्राथमिकी की प्रति दो दिनों के अंदर कार्यालय में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
इस संबंध में बीपीआरओ को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि दिन मानपुर दक्षिणी पंचायत के पंचायत सचिव एवं मुखिया ने 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत पंचायत में प्रदत्त अनुदान की राशि का लेनदेन पीएफएमएस के माध्यम से नहीं कर चेक व ड्राफ्ट के माध्यम से किया है। जो स्पष्ट रूप से विभागीय दिशा निर्देश का उल्लंघन है।
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