समस्तीपुर : समस्तीपुर व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को बहुचर्चित हत्याकांड में अपना फैसला सुनाते हुए ताजपुर थाना क्षेत्र के मोरवाड़ीह निवासी विनय ठाकुर को हत्या का दोषी करार दिया। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार सिंह की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने एक अन्य धारा में भी विनय ठाकुर को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत के निर्देश के अनुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस तरह दोषी पर कुल 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
मामले को लेकर गणेश कुमारी ने ताजपुर थाना में कांड संख्या 385/2019 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि पुरानी रंजिश या विवाद को लेकर विनय ठाकुर ने गोली मारकर हत्या की घटना को अंजाम दिया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने पक्ष रखा। अभियोजन ने अदालत के समक्ष गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुधीर कुमार ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विनय ठाकुर को हत्या का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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