समस्तीपुर :- मौसम की मेहरबानी के बाद अगैत धान के खेतो में किसान उर्वरक के छिड़काव की तैयारी में हैं। ऐसे में किसानों को खाद की किल्लत से बचाने के लिए डीएम योगेन्द्र सिंह ने कृषि विभाग को विशेष निर्देश दिया है। उन्होंने पूरी पारदर्शिता के साथ उर्वरक की बिक्री कराने कर हिदायत दी है। जिसके आलोक में कृषि विभाग ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी को कई निर्देश देने के साथ किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने की नयी व्यवस्था की है।
उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए किसानों को पंजीयन संख्या के साथ-साथ आधार कार्ड पर उर्वरक मुहैया कराने को कहा गया है। खाद लेने के लिए किसानों को यह बताना होगा कि उन्होंने कितने रकवा में खेती की है। सभी प्रखंड के उर्वरक वितरण केन्द्रों अथवा दुकानों के सूचना पट पर पूर्वाह्न 9 बजे तक उर्वरक के स्टॉक की विवरणी चस्पाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं धावा दल को रैंडम जांच सुनिश्चित करने, बड़े किसानों को उनकी आवश्यकता के मुताबिक यूरिया मुहैया कराने के लिए को कहा गया है।
उर्वरक वितरण की सुचारू व्यवस्था के लिए रिटेलर के साथ बैठक करने को कहा गया है। उर्वरक विक्रेताओं को उनके केंद्र/दुकान पर उपलब्ध स्टॉक, दैनिक बिक्री, किसान का पूरा ब्यौरा आदि सभी ब्यौरे दर्ज करने होंगे। ऐसा न करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। खरीफ फसल के सीजन में इन दिनों कृषकों को उर्वरकों की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में कोई भी उर्वरक विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक दाम में उर्वरक बिक्री, अवैध भंडारण या अन्य अनियमितताएं नहीं बरतें। ऐसा पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिनका सभी उर्वरक विक्रेताओं को अनुपालन करना अनिवार्य है। इसमें भंडारण, गुणवत्ता समेत कई बिन्दु शामिल हैं।
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