Samastipur

अजब शिक्षा विभाग की गजब कहानी : समस्तीपुर में रिटायर्ड शिक्षक को दिया प्रमोशन, विधवा शिक्षिका पर विभाग को नहीं आई तरस

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समस्तीपुर/विभूतिपुर [विनय भूषण] :- जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय समस्तीपुर की बात निराली है। इस कार्यालय ने एक तरफ रिटायर्ड शिक्षक को प्रमोशन दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विधवा शिक्षिका की बेबसी को देखते हुए नजदीकी विद्यालय में प्रमोशन उपरांत संबंधित विद्यालय में हीं अपने चहेते शिक्षक को प्रमोशन देकर भेजा है। मामला स्नातक (कला) योग्यताधारी शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति के योग्य शिक्षक से जुड़ा है तो इस विद्यालय में अब, दो शिक्षक आ गए हैं।

ऐसे में कुछ लोग इसे प्रमोशन में धांधली बरते जाने तो कुछ वरीय अधिकारियों की लापरवाही बता रहे हैं। माजरा यह है कि जिला शिक्षा विभाग अपने कारनामे को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत बोरिया निवासी व मध्य विद्यालय मानाराय टोल से विगत 30 जून 2023 को रिटायर्ड हो चुके शिक्षक बैद्यनाथ प्रसाद को प्रमोशन दिया है।

कार्यालय के पत्र में इनका नाम क्रम संख्या 140 पर अंकित है। जबकि, ये रिटायर्ड करने के बाद विगत 28 जुलाई 2023 से विभूतिपुर बीआरसी में बीआरपी के रुप में कार्यरत हैं। फोनिन वार्ता के दौरान शिक्षक ने स्वयं भी इस बात की पुष्टि की। दूसरी तरफ मध्य विद्यालय सिरसी की विधवा शिक्षिका प्रमिला कुमारी का प्रमोशन उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिश्रौलिया में बेबसी देखकर विभाग द्वारा किया गया।

मगर, बगल के हीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय रोटगन्ना में कार्यरत शिक्षक सज्जन कुमार राम को भी उत्क्रमित मध्य विद्यालय मिश्रौलिया के लिए भेज दिया गया है। अब, इस विद्यालय में स्नातक (कला) योग्यताधारी शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति के योग्य दो शिक्षक एक साथ आ गए हैं। इसके पीछे का राज विद्यालय की वर्तमान एचएम मंजू कुमारी के आगामी 31 जनवरी को रिटायर्ड होने उपरांत विभाग के चहेते सज्जन कुमार राम को वरीयता अनुसार एचएम बनाने की कवायद बताई जा रही है। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अध्ययन के बाद मामला उजागर होने पर शिक्षा विभाग की कारगुजारी एक बार फिर सुर्खियों में है।

– ये रहे थे अधिसूचना और आदेश : सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार पटना के अधिसूचना द्वारा अस्थायी स्थानापन कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत उच्चतर पद का प्रभार उच्चतर पद के वेतनमान में करने का निर्देश दिया गया था। इसके तहत बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक (स्थानांतरण, अनुशासनिक करवाई एवं प्रोन्नति) नियामावली 2018 के अंतर्गत मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान में 8 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले स्नातक (कला) योग्यताधारी शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में प्रोन्नति के योग बताए गए थे। जिसमें 16 + 1 (एससी+एसटी) कुल 17 प्रतिशत पद सुरक्षित रखते हुए उच्चतर पद पर अस्थाई रुप से प्रोन्नति देने हेतु निदेश निर्गत किया गया था।

जिसके आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यलय द्वारा निर्गत पत्र में इस बात की बखूबी चर्चा है कि राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति समिति की विगत 7 नवंबर को आहूत बैठक में समीक्षोपरांत सर्वसम्मती से लिए गए निर्णय के आलोक में मैट्रिक प्रशिक्षित स्नातक (कला/विज्ञान) योग्यता आधारित शिक्षक जिनकी सेवा 8 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, को स्नातक (कला) वेतनमान लेवल 7 में प्रोन्नति शर्तों के साथ दी गई जाती है।

– डीईओ कार्यालय के पत्र में : इस नियमावली के अधीन अस्थाई कार्यकारी व्यवस्था के अंतर्गत स्नातक (कला) का वेतनमान एवं सभी सुविधाएं पाने के योग्य होंगे। भविष्य में नियमित प्रोन्नति के पश्चात अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत स्नातक (कला) वेतनमान का लाभ लगातर प्राप्त करते रहेंगे। नियमित प्रोन्नति की प्रक्रिया में अस्थाई व्यवस्था के अंतर्गत स्नातक (कला) के पद प्राप्त शिक्षक किसी कारणवश प्रोन्नति प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उस स्नातक (कला) के पद से मूल पद पर वापस कर दिया जाएगा।

परंतु, पूर्व धारित पद के आधार पर प्राप्त की गई राशि वसूलनीय नहीं होगी। इस नियामावली के अधीन अस्थाई स्थानापन कार्यकारी व्यवस्था के लिए रोस्टर क्लीयरेंस की व्यवस्था नियमित प्रोन्नति तक स्थगित रखी जाएगी। अनुसूचित जाति के स्नातक (कला) वेतनमान के कुल स्वीकृत पद का 16 प्रतिशत की दर से एवं अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिशत की दर से पद सुरक्षित रखा गया है। स्नातक कला वेतनमान उक्त पद पर योगदान की तिथि से देय होगा।

– बाइट :

औपबंधिक सूची छांटने के क्रम में ऐसी चूक हुई होगी। क्रम संख्या 140 को बारीकी से देखा जा रहा है। उनका पहले से ड्यू होने के कारण ऐसा हो सकता है।

– मदन राय, जिला शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर

Avinash Roy

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