Samastipur

हर्ष फायरिंग को लेकर होटल संचालक के साथ बैठक; DSP बोले- ऐसा करने पर दो साल की होगी सजा, होटल संचालक पर भी होगी कार्रवाई

यहां क्लिक कर हमसे व्हाट्सएप पर जुड़े 

समस्तीपुर/दलसिंहसराय :- हर्ष फायरिंग पर रोकथाम के लिए दलसिंहसराय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नजीव अनवर ने दलसिंहसराय के सभी आवासीय होटल, गेस्ट हाउस, धर्मशाला विवाह भवन आदि के संचालक के साथ बैठक की। इस दौरान सभी होटल संचालक को एक पत्र दे कर उन्हें बताया गया कि आपके यहां शादी समारोह सहित अन्य कार्यक्रम में कुछ लोगों द्वारा हर्ष फायरिंग किया जाता है। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उनके साथ-साथ आप सभी पर की कार्रवाई की जाएगी।

डीएसपी ने होटल संचालकों को कहा कि आप सभी बुकिंग करते वक्त ही उनसे एक शपथ पत्र भरवा लें ताकि उन्हें इस बात की जानकारी रहे, अगर इसके बाद भी उनके द्वारा इस तरह की फायरिंग की जाती है तो तुरंत 112 या स्थानीय थाना पर कॉल कर इसकी जानकारी दें, अगर ऐसा नहीं करते हैं। हम लोगों को पता चलता है तो होटल संचालक पर भी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा अगर कोई यह कहता है कि मेरा लाइसेंसी है तो भी उन्हें फायरिंग नहीं करना है। अगर पकड़े जाते हैं या वीडियो आया है तो सुसंगत धाराओं में उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही अपने अपने होटलों मे सीसीटीवी कैमरा, हर्ष फायरिंग के नियम के बैनर, सहित अन्य चीजों को होटलों के प्रमुख प्रमुख जगहों पर लगाएंगे। बुकिंग रजिस्टर अलग से होगा जिसमे दोनों पक्ष का पता हो।

इस दौरान डीएसपी ने बताया कि नया कानून आया है, उसके आधार पर हर्ष फायरिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर हर्ष फायरिंग की धारा 25 उप धारा 9 के तहत दो साल की सजा या एक लाख रुपए जुर्माना या दोनों हो हो सकता है।

होटल, विवाह भवन संचालक और थानाध्यक्ष के लिए क्या है गाइड लाइन :

1. विवाह स्थलों, होटल के मालिकों को अस्त्र-शस्त्र का दुरुपयोग एवं हवाई फायरिंग विधि विरुद्ध है, का सूचना पट्ट लगाना होगा।

2. थानाध्यक्ष शादी और अन्य आयोजनों की सूचना पर आयोजनकर्ताओं से घोषणा पत्र भरवाएंगे कि वे हर्ष फायरिंग नहीं होने देंगे। हुई तो उसकी सूचना थाने को देंगे।

3. जहां ऐसी आशंका होगी कि हर्ष फायरिंग हो सकती है वहां वीडियोग्राफी कराई जाएगी। आवश्यकतानुसार प्रशासन कार्यक्रम स्थलों पर धारा-144 लागू कर सकता है।

4. प्रत्येक थाना क्षेत्र में हथियार के लाइसेंस का एक महीने में होगा सत्यापन।

Avinash Roy

Recent Posts

11 तक चालान की 50 फीसदी राशि जमा करने पर लोक अदालत में जाने की जरूरत नहीं, राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जागरूकता वाहन रवाना

समस्तीपुर : राष्ट्रीय लोक अदालत में परिवहन विभाग से जुड़े लंबित चालानों के त्वरित निष्पादन…

20 मिनट ago

IRCTC Scam में लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी समेत आठ पर मनी लांड्रिंग के आरोप तय; कोर्ट से 7 आरोपी बरी

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को मुश्किलें बढ़…

6 घंटे ago

वैशाली में भारतमाला परियोजना के 6 लेन पुल का ढांचा गिरा; मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका

बिहार के वैशाली जिले में गुरुवार को एक बड़ा निर्माणाधीन पुल हादसा सामने आया है.…

11 घंटे ago

समस्तीपुर : गंगा व वाया के जलस्तर में मामूली गिरावट, कम नहीं हो रही लोगों की परेशानी

समस्तीपुर : गंगा एवं वाया नदी के जलस्तर में पिछले कुछ घंटों से मामूली गिरावट…

16 घंटे ago

वैज्ञानिक स्थानांतरण विवाद में हाईकोर्ट का आदेश बरकरार, कुलपति के पास आदेश के समय नहीं थी स्थानांतरण की शक्ति

समस्तीपुर/पूसा : वैज्ञानिक के स्थानांतरण विवाद में पटना हाईकोर्ट ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि…

17 घंटे ago