दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल से आजादी नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि जब तक ईडी की रोक संबंधी अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक आदेश पर रोक रहेगी।
दो-तीन दिन में फैसला
अदालत ने ईडी की रोक संबंधी अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि दो-तीन दिन में आदेश पारित कर दिया जाएगा। सोमवार या मंगलवार तक आदेश आ जाएगा। हाईकोर्ट ने वकील से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। एएसजी एसवी राजू ने कहा-“केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2-4 दिनों में आएगा और जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है…”
समस्तीपुर : जिले के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज कराने वाले मरीजों के लिए जांच…
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के वैनी थाना क्षेत्र में चंदौली-चकले वैनी सीमा के समीप जमुआरी…
समस्तीपुर : बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति यानी टीआर-4 को लेकर अभ्यर्थियों की…
समस्तीपुर/दलसिंहसराय : समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय के डैनी चौक स्थित प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय…
समस्तीपुर/ताजपुर : ताजपुर थाना क्षेत्र के चक पहाड़ गांव में अपराध की योजना बनाने की…
समस्तीपुर : शहर के ओवरब्रिज पर मैस्टिक पिचिंग का काम पूरा होने के बाद रविवार…