दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल से आजादी नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि जब तक ईडी की रोक संबंधी अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक आदेश पर रोक रहेगी।
दो-तीन दिन में फैसला
अदालत ने ईडी की रोक संबंधी अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि दो-तीन दिन में आदेश पारित कर दिया जाएगा। सोमवार या मंगलवार तक आदेश आ जाएगा। हाईकोर्ट ने वकील से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। एएसजी एसवी राजू ने कहा-“केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2-4 दिनों में आएगा और जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है…”
समस्तीपुर : समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध महामंडलेश्वर 24 अवतार धाम चकोटी…
समस्तीपुर/मुसरीघरारी : मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के रूदौली चौक के पास स्थित प्रकाश विवाह भवन के…
समस्तीपुर : अरवल के सिविल सर्जन के साथ हुई मारपीट की घटना के विरोध में…
समस्तीपुर : वैनी थाना क्षेत्र के कैजिया गांव की 12वीं की छात्रा सुमन कुमारी की…
समस्तीपुर/पूसा : एसिड कांड की स्वतंत्र एजेंसी से जांच और अवैध बस स्टैंड हटाने की…
समस्तीपुर : प्रयागराज मंडल के कानपुर-टुंडला रेलखंड पर चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए पनकी धाम…