दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल से आजादी नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि जब तक ईडी की रोक संबंधी अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक आदेश पर रोक रहेगी।
दो-तीन दिन में फैसला
अदालत ने ईडी की रोक संबंधी अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है और कहा है कि दो-तीन दिन में आदेश पारित कर दिया जाएगा। सोमवार या मंगलवार तक आदेश आ जाएगा। हाईकोर्ट ने वकील से सोमवार तक लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है। एएसजी एसवी राजू ने कहा-“केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी गई है और अंतिम आदेश 2-4 दिनों में आएगा और जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है…”
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