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बिहार में अगर बकाया रहा चालान तो अपने नाम पर नहीं खरीद पायेंगे नई गाड़ी, सरकार लायेगी नया नियम

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बिहार में यातायात नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए जागरूकता अभियान से लेकर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है. इसके बावजूद अगर यातायात नियमों को तोड़ने वालों की संख्या कम नहीं हुई है. परिवहन विभाग ऐसे चालकों के लिए अब नई नियमावली बना रहा है.

जानिए क्या है विभाग का नया नियम?

नए नियम की माने तो, आपका ट्रैफिक चालान (फाइन) कटा हुआ है और आपने उसे अभी तक नहीं भरा है, तो आप अपने नाम पर कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीद पायेंगे. बिहार में यातायात नियम सख्त कर दिए गए हैं. खासकर राजधानी पटना में कई प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. ताकि हर तरह की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके.

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परिवहन विभाग बना रहा नई नियमावली

जानकारी के मुताबिक, जुर्माना राशि नहीं जमा करने वाले वाहन चालक जब एजेंसी से गाड़ी खरीदेंगे और उनकी गाड़ी का पेपर जिला परिवहन कार्यालय में जायेगा, तो उनकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा. उनका पेपर रिजेक्ट हो जायेगा. इसलिए गाड़ी खरीदने वालों के नाम और आधार से उनकी पुरानी गाड़ी का डिटेल निकालने के बाद ही उनके पेपर को पास करके एजेंसी को भेजा जाएगा.

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डीलरों को दिया जाएगा दिशा-निर्देश

इस संबंध में सभी डीलरों को दिशा-निर्देश दिया जाएगा. वर्तमान में चालान कटने के बाद भी लोग निश्चित रहते हैं. इससे विभाग को राजस्व का नुकसान होता है. जबकि यातायात नियम को सख्ती से पालन कराने में जुटे परिवहन विभाग के अधिकारियों को परेशानी होती है. विभाग के मुताबिक, 2023 मई से 2026 फरवरी तक पटना से ही अन्य जिलों में 32.58 लाख चालान जारी किया गया.

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