समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

BiharNEWS

बिहार में लोग निभाएंगे ट्रैफिक पुलिस का रोल, WhatsApp और ईमेल पर भेज सकेंगे रूल तोड़ने वालों के फोटो-वीडियो

IMG 20260212 WA0118

बिहार में अब यातायात नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई के लिए आम लोगों की भी सीधी भागीदारी होगी। परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फोटो और वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया है।

इसके लिए विभाग ने विशेष WhatsApp नंबर और ईमेल आईडी जारी की है। अब कोई भी नागरिक सड़क पर नियम तोड़ने वालों का फोटो या वीडियो बनाकर विभाग को भेज सकता है। शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक के खिलाफ चालान समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

HOLY MISSION High School 20x10 1paid hero ad 20250215 123933 1 scaled

ओवरस्पीड से लेकर बिना हेलमेट तक, हर उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

परिवहन विभाग के अनुसार, लोग ओवरस्पीडिंग, बिना हेलमेट बाइक चलाने और सीट बेल्ट नहीं लगाने जैसी शिकायतें भेज सकेंगे। इसके अलावा दोपहिया वाहन पर तीन सवारी, गलत दिशा में ड्राइविंग और मोबाइल फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाने के मामलों पर भी कार्रवाई होगी। रैश ड्राइविंग और अन्य यातायात नियम उल्लंघन के वीडियो या फोटो भी विभाग को भेजे जा सकते हैं। विभाग का कहना है कि सभी शिकायतों का सत्यापन कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है।

IMG 20240904 WA0139

यहां भेजें ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का फोटो-वीडियो

यातायात नियम उल्लंघन की शिकायत भेजने के लिए परिवहन विभाग ने संपर्क विवरण भी जारी किया है। WhatsApp नंबर : 9153971897 ईमेल आईडी: commandcontrolecenterbihar@gmail.com विभाग ने कहा है कि शिकायत भेजते समय वाहन का नंबर और घटना का स्पष्ट फोटो या वीडियो जरूर साझा करें। इससे जांच और कार्रवाई में आसानी होगी।

IMG 20250821 WA0010

सड़क सुरक्षा में अब आम जनता भी बनेगी ‘ट्रैफिक प्रहरी’

परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यह नई पहल शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि अब आम नागरिक भी सड़क सुरक्षा के प्रहरी बनकर अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं।

FB ADD scaled

विभाग को मिले फोटो और वीडियो के आधार पर वाहन संख्या एवं अन्य तथ्यों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद संबंधित वाहन मालिक और चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। सरकार का मानना है कि जनता की भागीदारी से ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर तरीके से कराया जा सकेगा।

IMG 20241218 WA0041

शिकायतकर्ता की पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय

परिवहन विभाग ने साफ किया है कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यानी फोटो या वीडियो भेजने वाले का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। परिवहन सचिव ने लोगों से जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सड़क पर कहीं भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन दिखे तो तुरंत विभाग को सूचना दें।

IMG 20260516 WA0116