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JDU विधायक पप्पू पांडेय को कोर्ट से राहत, भू-माफियाओं को संरक्षण मामले में गिरफ्तारी पर रोक

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कुचायकोट के जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय तथा उनके सीए राहुल तिवारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-तीन सह विशेष न्यायाधीश (MP-MLA कोर्ट) राजेंद्र कुमार पाण्डेय की अदालत ने दोनों की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई की तिथि 7 मई तक रोक लगा दी है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रस्तुत केस डायरी का अध्ययन करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। इस पर न्यायालय ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक का आदेश जारी कर दिया। इससे विधायक और उनके सीए को अंतरिम राहत मिल गई है।

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बताया जाता है कि भू-माफियाओं को संरक्षण देने के आरोप में अदालत ने पहले दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसको लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई थी।

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हालांकि, ताजा आदेश के बाद फिलहाल स्थिति स्थिर हो गई है। सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सह राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने पैरवी की, जबकि सीए राहुल तिवारी की ओर से पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने पक्ष रखा।

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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने यह अंतरिम आदेश पारित किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी, जिसमें केस डायरी के अध्ययन के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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