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बिहार चुनाव में वोटिंग के दौरान मोबाइल का टेंशन नहीं, अब बूथ पर जमा करने की फेसिलिटी

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निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। आयोग ने राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 100 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की अनुमति देने का भी निर्णय लिया। अभी तक, मतदान केंद्रों के प्रवेश द्वार से 200 मीटर की दूरी पर अनौपचारिक मतदाता पहचान पर्चियां वितरित करने के लिए बूथ स्थापित करने की इजाजत थी। आयोग के मुताबिक, ये दोनों प्रमुख सुधार सबसे पहले बिहार में लागू किए जाएंगे, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं।

बूथ पर मोबाइल जमा करने की फेसिलिटी

चुनाव आयोग ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल फोन के बढ़ते इस्तेमाल और मतदान के दिन न केवल मतदाताओं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगों के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के ठीक बाहर मोबाइल फोन जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया गया है। आयोग ने कहा, ‘मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे तक ही मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, वो भी बंद अवस्था में। प्रवेश द्वार के पास साधारण ‘पिजनहोल बॉक्स’ या ‘जूट बैग’ उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें मतदाता अपने मोबाइल फोन जमा करा सकेंगे। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं होगी।’

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200 मीटर नहीं, अब 100 मीटर का दायरा

हालांकि, उसने कहा कि मतदान अधिकारी प्रतिकूल स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कुछ मतदान केंद्रों को इस प्रावधान से छूट दे सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49एम का सख्ती से पालन जारी रहेगा। ये नियम मतदान केंद्र के भीतर मतदान की गोपनीयता सुनिश्चित करता है। आयोग ने कहा कि मतदान के दिन बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के इरादे से उसने चुनावी कानूनों के अनुसार राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए बूथ स्थापित करने की सीमा को मतदान केंद्र के प्रवेश द्वार से 100 मीटर तक करने का फैसला किया है।

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100 मीटर के दायरे में रहेगी हलचल

हालांकि, मतदान के दिन मतदान केंद्र के चारों ओर 100 मीटर की परिधि में चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी। आयोग ने कहा, ‘मतदान के दिन मतदाता अगर आयोग की ओर से जारी आधिकारिक मतदाता पहचान पर्चियां (वीआईएस) अपने साथ लेकर नहीं आते हैं, तो उम्मीदवार उन्हें अनौपचारिक पहचान पर्चियां जारी करने के लिए अब मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी पर बूथ स्थापित कर सकेंगे।’ एक ‘मतदान स्थल’, जैसे कि किसी स्कूल में एक से अधिक मतदान केंद्र हो सकते हैं।

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