पटना सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-2 ने आयकर विभाग पटना के पूर्व इंस्पेक्टर अरुण कुमार दत्ता को 32 वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में भगोड़ा घोषित कर किया है. इसके साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ स्थायी रूप से लाल वारंट भी जारी किया है. पाप्त जानकारी के अनुसार आरोपित अरुण कुमार दत्ता पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर के निवासी थे.
बता दें कि यह मामला वर्ष 1993 का है, जब जक्कनपुर थाने के तत्कालीन थानेदार बीके गोप ने खुद को सूचक बनाते हुए कांड संख्या 61/93 के तहत अरुण कुमार दत्ता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए समन, वारंट और एसएसपी को पत्र भी भेजा था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी.
इसके बाद अदालत ने आयकर विभाग, पटना को पत्र भेजकर आरोपी की जानकारी मांगी थी. जवाब में विभाग ने बताया कि अरुण कुमार दत्ता वर्ष 2010 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं. उनका स्थायी पता उपलब्ध नहीं है. वहीं इस मामले के सूचक तत्कालीन थानेदार बीके गोप भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. सभी प्रयासों के विफल रहने पर कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा घोषित करते हुए मामले का निष्पादन कर दिया.
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