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चारा घोटाला में 36 दोषियों को 4-4 साल की जेल, डॉ. गौरी शंकर प्रसाद पर 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना

बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिए गए सभी 36 अभियुक्तोंं को चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ ही सभी पर भारी भरकम जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने डॉ. गौरी शंकर प्रसाद पर एक करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से जुड़े 36.60 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में शुक्रवार को सजा का ऐलान करते हुए सभी 36 दोषियों को चार-चार साल की कैद की सजा सुनाई। इससे पहले अदालत ने 28 अगस्त को इन अभियुक्तों को दोषी करार देकर बिरसा मुंडा जेल होटवार भेज दिया था।

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इन दोषियों को सुनाई गई सजा 

सीबीआई कोर्ट द्वारा जिन दोषियों को सजा सुनाई गई है उनमें- डॉ. गौरीशंकर प्रसाद, डॉ. रवींद्र कुमार सिंह, डॉ. फणींद्र कुमार त्रिपाठी, नित्यानंद कुमार सिंह, डॉ. जुनुल भेंगराज, डॉ. के.एम. प्रसाद, डॉ. राधा रमण सहाय, सप्लायर महेंद्र प्रसाद, देवेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव, अशोक कुमार यादव, रामनंदन सिंह, डॉ. बिजयेश्वरी प्रसाद सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, राजन मेहता, रविनंदन कुमार सिन्हा उर्फ रवि कुमार सिन्हा, राजेंद्र कुमार हरित, अनिल कुमार, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, दयानंद प्रसाद कश्यप, शरद कुमार, मो सईद, मो. तौहिद, संजय कुमार, रामाशंकर सिंह, उमेश दुबे, अरुण कुमार वर्मा, श्याम नंदन सिंह, मोहिंद्र सिंह बेदी, प्रदीप कुमार चौधरी, सत्येंद्र कुमार मेहरा, मदन मोहन पाठक और प्रदीप वशिष्ठ उर्फ प्रदीप कुमार डॉ. अजीत कुमार वर्मा, सुशील कुमार सिन्हा और जगमोहन लाल कक्कड़ शामिल हैं।

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