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नीतीश कैबिनेट ने 25 एजेंडों पर लगाई मुहर, बांकीपुर और सुल्तान पैलेस में 5 स्टार होटल के निर्माण और संचालक की स्वीकृति

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. आज की बैठक में कुल 25 एजेंडों पर मुहर लगी है. बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. इस नियमावली के संशोधन के बाद अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को बिहार में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा. वहीं विभिन्न विभागों में कई पदों पर बहाली को स्वीकृति दी गई है.

कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है. इस संशोधन के बाद अब बिहार के अलावा दूसरे प्रदेश के छात्र भी बिहार में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे. यानी दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी शिक्षक बन सकेंगे. अब अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए बिहार के स्थाई निवासी होने की अहर्ता अनिवार्य नहीं रहेगी. यानी कि बिहार का स्थायी निवासी नहीं होने के बाद भी आप इसके लिए योग्य हैं.

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बिहार कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संशोधन नियमावली को स्वीकृति
स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के लिए केंद्र से समझौता
पंचायती राज विभाग में 675 लिपिक की बहाली
बांकीपुर और सुल्तान पैलेस में 5 स्टार होटल
8 जिलों में OBC/EBC स्कूल के लिए 370 करोड़

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इसके साथ ही नारी शक्ति योजना के तहत पालनाघर निर्माण हेतु राशि की स्वीकृति दी गई है. स्मार्ट पीडीएस सिस्टम लागू करने को लेकर केंद्र सरकार से करार करने का निर्णय लिय़ा गया है. पंचायती राज विभाग में 675 लिपिक की बहाली पर मुहर लगी है. इसके साथ ही सूबे के आठ जिलो में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण से विद्यालय निर्माण हेतु 370 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. पर्यटन विभाग के तहत बांकीपुर और सुल्तान पैलेस में फ़ाइव स्टार होटल के निर्माण की स्वीकृति दी गई है.

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वहीं पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिक संवर्ग के पूर्व से सृजित पदों के अलावे 675 पद, जिसमें निम्न वर्गीय लिपिक 593, उच्च वर्गीय लिपिक 42, प्रधान लिपिक 31 एवं कार्यालय अधीक्षक के 9 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. बिहार के 8 जिलों अररिया, अरवल, नवादा, मधुबनी, लखीसराय, वैशाली, कटिहार एवं सीतामढ़ी में 520 बेड के अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय प्लस टू विद्यालय निर्माण के लिए 46 करोड़ 35 लाख 28,000 प्रति विद्यालय की दर से कुल 370 करोड़ 82 लाख 24 हजार रू की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.

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