समस्तीपुर Town

नजर हर खबर पर…

BiharNEWS

शिक्षक बहाली में बिहारी होने की अनिवार्यता खत्म, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका; नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला

बिहार शिक्षक बहाली के नियमों में बड़ा संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतर व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

शिक्षक बहाली में बिहार के स्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 25 एजेंडे मंजूर किए गए।

IMG 20220723 WA0098

शिक्षक बहाली नियमावली के मुताबिक अब तक अध्यापक नियुक्ति में अभ्यर्थी के बिहार का निवासी होना अनिवार्य था। राज्य सरकार ने यह अनिवार्यता खत्म कर दी है। अब देशभर के अभ्यर्थी बिहार की शिक्षक बहाली के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूपी, झारखंड समेत आसपास के राज्यों के युवाओं को भी बिहार में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन का मौका मिल सकेगा। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में इस एजेंडे पर मुहर लगाई है।

IMG 20230522 WA0020IMG 20230604 105636 460

Screenshot 2023 0627 130953

IMG 20230606 WA0083Sanjivani Hospital New Flex 2023 Bittu GIMG 20230620 WA0060IMG 20230324 WA0187 01IMG 20230416 WA0006 01