हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामलों में किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिजन को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, इस तरह की घटना में गंभीर रुप से घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपए का भुगतान उन्हें किया जायेगा। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई के लिए परिवहन विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है।
परिवहन विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया है कि हिट एंड रन वाहन दुर्घटना जैसे मामलों में मुआवजा भुगतान के लिए जिलाधिकारी के स्तर से स्वीकृति प्रदान की जाएगी एवं साधारण बीमा परिषद के द्वारा सीधे प्रभावित व्यक्ति के बैंक खाते में मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा। मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया के लिए समय सीमा भी तय की गई है।
उन्होंने बताया कि हिट एंड रन वाहन दुर्घटना मामले में अनुमंडल पदाधिकारी दावा जांच पदाधिकारी होंगे, जबकि जिला पदाधिकारी दावा निपटान आयुक्त होंगे। दावा जांच पदाधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दावा निपटान आयुक्त दावे को मंजूर करेंगे। यदि दावा सही पाया जाता है तो दावा निपटान आयुक्त मुआवजे की राशि स्वीकृत कर सामान्य बीमा परिषद को स्वीकृति आदेश भेजेंगे। इस आदेश प्राप्ति के 15 दिनों में सामान्य बीमा परिषद संबंधित के खाते में राशि का भुगतान करेंगे।
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