अब हर थाने में होंगे 2-2 थानेदार : DGP बिहार के आदेश पर शुरू की गई नई पहल
पटना जिले के थानों में आने वाले आवेदकों को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। उनकी ओर से दिए गए आवेदन पर पुलिस कार्रवाई करें। इस मामले को लेकर पटना एसएसपी ने एक आदेश जारी करते हुए पटना कि जिले के सभी थानों में दो थानेदारों की प्रतिनियुक्ति करने के आदेश जारी किए हैं ।
इस मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पटना पुलिस को और पारदर्शिता और सुदृढ बनाने को लेकर पुलिस महानिदेशक बिहार के आदेश पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है ।
पटना के सभी थानों में अतिरिक्त थानाध्यक्षों की बहाली होगी । चौकी अतिरिक्त थानाध्यक्ष थानाध्यक्ष की अनुपस्थिति में थानाध्यक्ष के सभी उत्तर दायित्व का निर्वहन करेंगे और इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपना आवेदन लेकर थाने में आता है।
सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे
सभी थानों में मौजूद दोनों थानाध्यक्ष उस आवेदन की प्राप्त पीड़ित व्यक्ति को पुलिस द्वारा आम लोगों को मिलने वाली सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराएंगे । एसएसपी बताते है कि यदि आवेदक के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाई जाती है । इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति अपना आवेदन लेकर थाना में आता है तो सभी थानाध्यक्ष अनिवार्य रूप से उसको आवेदन की प्राप्ति उपलब्ध कराएंगे ।एसएसपी बताते है कि आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन पर प्राथमिकी अंकित की जाती है तो उस प्राथमिकी की प्रति भी निशुल्क पीड़ित को उपलब्ध कराई जाएगी ।
समय सीमा के अंदर निर्णय लिया जाएगा
एसएसपी बताते हैं कि यदि किसी कारण थानाध्यक्ष को यह लगा कि आवेदन पर प्राथमिकी तत्काल अंकित करना उचित नहीं है । इस संबंध में आवत को अवगत कराते हुए विधि द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्णय लिया जाएगा। उसे संबंध में आवेदक को सूचित किया जाएगा। यह पहल थानों में आने वाले आम लोगों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए शुरू की गई है ।