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जेडीयू नेता हत्याकांड में 15 साल बाद आया फैसला, विधायक समेत 5 बरी; शव को जमीन कर दिया था दफन

लगभग 15 साल पुराने जदयू नेता हत्या के मामले में माझी से माकपा विधायक सत्येंद्र यादव को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इस केस में सत्येंद्र यादव समेत सभी 5 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है, जिसके बाद विधायक समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. कोर्ट में बड़ी संख्या में पहुंचे विधायक समर्थकों ने विधायक के समर्थन में नारेबाजी की तो विधायक ने इसे सत्य की जीत बताया. इस मामले की सुनवाई मंगलवार को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में होनी थी, जहां 4 बजे विधायक सत्येंद्र यादव कोर्ट में पेश हुए.

मामला 2007 में हुए जदयू नेता तारकेश्वर सिंह की हत्या के मामले से जुड़ा है. इस केस में सुनवाई कर रहे एमपी- एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नलिन कुमार पांडेय के कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आभाव में हत्या में 16 साल पुराने मामले में विधायक सतेंद्र यादव समेत 5 आरोपियों को बरी कर दिया. मालूम हो कि कोपा थाना क्षेत्र के पतीला गांव निवासी जदयू नेता तारकेश्वर सिंह का शव दो जुलाई 2007 को बरामद किया गया था. गांव के बाहर सूनसान जगह से तारकेश्वर सिंह का शव बरामद हुआ था. इस हत्या में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें सत्येन्द्र यादव को भी आरोपित किया गया था.

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15 साल 9 महीने चले सुनवाई के बाद आज इस मामले में आज फैसला आया और विधायक को बाइज्जत बरी कर दिया गया जिसके बाद विधायक ने इसे सत्य की जीत बताया. हालांकि इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक ध्रुपदेव सिंह ने कहा कि वो कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं और इस निर्णय के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाकर अपील करेंगे. बहरहाल विधायक को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और इस निर्णय के बाद विधायक समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

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