Bihar

अब अपनी मर्जी से नगर क्षेत्र के किसी भी जमीन को लीज पर नहीं दे सकेंगे नगर निकाय, राज्य सरकार ने कहा बिना हमारी अनुमति के नहीं कर सकते ऐसा

राज्यभर के नगर निकायों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली जमीन का मनमाना उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। अब किसी भी जमीन को किराया या लीज पर देने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को पत्र जारी किया है। दूसरा रिमांइडर लेटर भी जारी किया गया है। पत्र में नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 104 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।

इसके तहत नगरपालिका के अधीनस्थ किसी संपत्ति को भाड़ा, किराया, आवंटन अथवा लीज पर देने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता है। अभी तक इस निर्देश का पालन किसी नगर निकाय द्वारा नहीं किया जा रहा है। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ. आशीष कुमार सिंहा ने बताया कि नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 104 के प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

Avinash Roy

Recent Posts

बिहार में MLC को कितनी मिलती है सैलेरी? जानिए पावर, अधिकार और सुविधाएं

बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर 23 अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे. इसके बाद 27…

14 घंटे ago

बिना परमिशन रोड शो निकाल फंसे अनंत सिंह और अनुज; MLC चुनाव से पहले दोनों पर 3 केस दर्ज

बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। इस बीच विधान परिषद…

1 दिन ago

बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज कराने के लिए कौन-कौन से कागजात जरूरी? यहां देखें पूरी लिस्ट

बिहार में जमीन का दाखिल-खारिज कराना चाहते हैं, तो आवेदन करने से पहले जरूरी कागजात…

2 दिन ago

बिहार के सरप्लस शिक्षकों का तबादला कैसे होगा, समझिए पूरा नियम और अगला चरण

फाइल फोटो : बिहार में सरकारी शिक्षकों के तबादले का इंतजार लंबा होता जा रहा…

2 दिन ago

RNAR काॅलेज के पास पुलिस को देखते ही बाइक छोड़कर भागे बदमाश, लोडेड कट्टा बरामद

समस्तीपुर : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आरएनआर कॉलेज के समीप पुलिस ने गश्ती के दौरान…

2 दिन ago