राज्यभर के नगर निकायों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली जमीन का मनमाना उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। अब किसी भी जमीन को किराया या लीज पर देने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को पत्र जारी किया है। दूसरा रिमांइडर लेटर भी जारी किया गया है। पत्र में नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 104 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।
इसके तहत नगरपालिका के अधीनस्थ किसी संपत्ति को भाड़ा, किराया, आवंटन अथवा लीज पर देने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता है। अभी तक इस निर्देश का पालन किसी नगर निकाय द्वारा नहीं किया जा रहा है। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ. आशीष कुमार सिंहा ने बताया कि नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 104 के प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
समस्तीपुर/दलसिंहसराय: समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय से सटे बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के रसीदपुर…
समस्तीपुर/खानपुर [यशवंत चौधरी] : समस्तीपुर जिला के खानपुर प्रखंड के पुरुषोत्तमपुर अन्नु पंचायत के वार्ड…
समस्तीपुर : शहर के मथुरापुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर पेट्रोल पंप के समीप शुक्रवार की…
समस्तीपुर : समस्तीपुर, बेगूसराय, सीवान, सारण, वैशाली, पूर्वी एवं पश्चिमी चम्पारण जिलों में 19-20 जुलाई…
समस्तीपुर : जेल की ऊंची-ऊंची दीवारें अक्सर अपराध, सजा और बेबसी की कहानियां समेटे रहती…
समस्तीपुर : शहर के आजाद चौक बीएड कॉलेज मोहल्ला स्थित अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय परिसर स्थित…