राज्यभर के नगर निकायों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली जमीन का मनमाना उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। अब किसी भी जमीन को किराया या लीज पर देने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को पत्र जारी किया है। दूसरा रिमांइडर लेटर भी जारी किया गया है। पत्र में नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 104 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।
इसके तहत नगरपालिका के अधीनस्थ किसी संपत्ति को भाड़ा, किराया, आवंटन अथवा लीज पर देने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता है। अभी तक इस निर्देश का पालन किसी नगर निकाय द्वारा नहीं किया जा रहा है। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ. आशीष कुमार सिंहा ने बताया कि नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 104 के प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।
समस्तीपुर/मोहिउद्दीननगर : मोहिउद्दीननगर थाने में पदस्थापित डायल 112 के सहायक अवर निरीक्षक (एएसआई) बबलू प्रसाद…
समस्तीपुर : मोहिउद्दीननगर थाना परिसर स्थित अपने कमरे में मृत पाए गए डायल-112 में तैनात…
समस्तीपुर/हसनपुर : समस्तीपुर जिले के हसनपुर प्रखंड के मंगलगढ़ सुंदरिया नगर के समीप शनिवार को…
समस्तीपुर/उजियारपुर : समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में हुए चर्चित सुमन कुमार हत्याकांड का…
समस्तीपुर : एडीजे अष्टम आशुतोष कुमार राय की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक…
समस्तीपुर/उजियारपुर : समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आ रही…