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अब अपनी मर्जी से नगर क्षेत्र के किसी भी जमीन को लीज पर नहीं दे सकेंगे नगर निकाय, राज्य सरकार ने कहा बिना हमारी अनुमति के नहीं कर सकते ऐसा

राज्यभर के नगर निकायों द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली जमीन का मनमाना उपयोग करने पर रोक लगा दी गई है। अब किसी भी जमीन को किराया या लीज पर देने से पहले सरकार से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों को पत्र जारी किया है। दूसरा रिमांइडर लेटर भी जारी किया गया है। पत्र में नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 104 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।

इसके तहत नगरपालिका के अधीनस्थ किसी संपत्ति को भाड़ा, किराया, आवंटन अथवा लीज पर देने से पहले राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता है। अभी तक इस निर्देश का पालन किसी नगर निकाय द्वारा नहीं किया जा रहा है। सशक्त स्थायी समिति के सदस्य डॉ. आशीष कुमार सिंहा ने बताया कि नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा 104 के प्रावधानों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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