बिहार सरकार ने बढ़ाया मंत्रियों का वेतन और भत्ता, मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी किया आदेश
बिहार सरकार ने मंत्रियों के वेतन और भत्ता में बढ़ोतरी के लिए नियमावली में संशोधन कर दिया है। जिसके बाद अब मंत्रियों को हर महीने 65 हजार रुपए और 70 हजार रुपये क्षेत्रीय भत्ता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों को स्वीकृति के बाद यह फैसला आया है।
वेतन एवं भत्ता नियमावली
राज्य सरकार ने बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) अधिनियम 2006 की धारा चार के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रियों के वेतन एवं भत्ता नियमावली में संशोधन कर दिया है। सरकार के मंत्रियों को संशोधन के बाद प्रति महीने 65 हजार रुपये वेतन और 70 हजार रुपये क्षेत्रीय भत्ता प्राप्त होगा।
किसको मिलेगा कितना वेतन
हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रियों के वेतन एवं भत्ता नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। विभाग के आदेश के अनुसार, संशोधन के बाद मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों, राज्य मंत्री और उप मंत्री को 65 हजार रुपये प्रतिमाह का वेतन अनुमान्य किया है। जो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं परंतु मंत्री है उन्हें भी 65 हजार रुपये वेतन अनुमान्य होगा, लेकिन यह वेतन शपथ ग्रहण से सिर्फ छह महीने तक ही मान्य होगा।
इसके अलावा मंत्रियों का क्षेत्रीय भत्ता 70 हजार रुपये किया गया है। दैनिक भत्ता की राशि तीन हजार से बढ़ाकर 35 सौ रुपये कर दी गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आतिथ्य भत्ता का प्रविधान भी किया गया है। जिसके तहत मुख्यमंत्री को दिए जाने वाले आतिथ्य भत्ता की राशि को 25 हजार प्रति माह से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति माह किया गया है। मंत्रियों को आतिथ्य भत्ता 20 हजार रुपये किया गया है।