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समस्तीपुर : ह’त्याकांड मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा, दोषी को 50 हजार रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया

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समस्तीपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अखिलेश कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हलई थाना क्षेत्र के दरबा निवासी राम दर्शन राय उर्फ कन्हैया को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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वहीं, 27 आर्म्स एक्ट में दोषी पाते हुए अदालत ने आरोपित को पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रमेश प्रसाद सिंह ने न्यायालय में पक्ष रखा। एपीपी ने बताया कि 16 सितंबर को अदालत ने सुनवाई के बाद राम दर्शन राय उर्फ कन्हैया को दोनों धाराओं में दोषी करार दिया था।

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