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समस्तीपुर में कार्यक्रम बीच में ही छोड़ चले जाने के मामले में अक्षरा सिंह का कोर्ट में सरेंडर, धोखाधड़ी के केस में जमानत भी मिली

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भोजपुरी एक्ट्रेस एवं सिंगर अक्षरा सिंह ने मंगलवार को बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दो साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने उन्हें जमानत भी दे दी। बेगूसराय जिला न्यायालय के जज ओम प्रकाश ने उन्हें 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने कर दिया। अप्रैल 2025 में अदालत ने अक्षरा सिंह और उनके पिता विपिन सिंह को समन जारी करते हुए कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था।

रिपोर्ट्स के अनुसार बेगूसराय कोर्ट में अक्षरा सिंह के पहुंचने की सूचना पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। अभिनेत्री को देखने के लिए अदालत के बाहर लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए। हालांकि, अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस मामले में अक्षरा सिंह की ओर से जमानत की याचिका दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए जज ने उन्हें निजी मुचलके पर बेल दे दी।

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क्या है मामला

यह मामला शिवेश मिश्रा नाम के शख्स ने दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि अक्टूबर 2023 में अक्षरा सिंह को समस्तीपुर में एक निजी कार्यक्रम में बुलाया था। दो घंटे सिंगिंग प्रोग्राम के लिए उन्हें 5.51 लाख रुपये दिए गए थे। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अक्षरा सिंह उस कार्यक्रम में नियत समय से ढाई घंटे की देरी से पहुंचीं थीं। फिर महज आधा घंटा कार्यक्रम करने के बाद वह वहां से चली गईं। उन्होंने माइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था।

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पीड़ित का कहना है कि उन्होंने अक्षरा को रुकने के लिए कई बार आग्रह भी किया, लेकिन वह नहीं मानीं। बाद में शिवेश मिश्रा की ओर से पैसा रिफंड करने को कहा गया। मगर अक्षरा सिंह ने राशि भी नहीं लौटाई। इसका बाद शिवेश ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

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