वैज्ञानिक स्थानांतरण विवाद में हाईकोर्ट का आदेश बरकरार, कुलपति के पास आदेश के समय नहीं थी स्थानांतरण की शक्ति
समस्तीपुर/पूसा : वैज्ञानिक के स्थानांतरण विवाद में पटना हाईकोर्ट ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा की अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा है। मामला विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कार्यरत सहायक प्राध्यापक डॉ. गीता कुमारी के स्थानांतरण से जुड़ा है। 18 मई 2025 को उनका स्थानांतरण केला अनुसंधान केंद्र, गोरौल, वैशाली कर दिया गया था। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
सुनवाई के बाद एकलपीठ ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। बाद में 20 दिसंबर 2025 को अधिसूचना जारी कर कुलपति को स्थानांतरण की शक्ति प्रदान की गई। इसके बाद विश्वविद्यालय ने लेटर्स पेटेंट अपील दायर की। आठ सितंबर को हाईकोर्ट ने अपील खारिज करते हुए पूर्व आदेश बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि स्थानांतरण आदेश के समय कुलपति के पास कर्मचारियों के स्थानांतरण की वैधानिक शक्ति नहीं थी। बाद में मिली शक्ति का इस्तेमाल मई 2025 के पुराने आदेश को वैध ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता।


