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महिला शिक्षिका से दुर्व्यवहार के आरोप में प्रधान शिक्षक निलंबित, देर रात वाट्सएप पर भी शिक्षिका को मैसेज भेजा करते थे प्रधान शिक्षक

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समस्तीपुर : समस्तीपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय रसलपुर पैठान के प्रधान शिक्षक राजीव रंजन पर स्कूल की एक महिला शिक्षिका के साथ दुर्व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना और गरिमा के प्रतिकूल आचरण के आरोप में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता के अनुमोदन के बाद डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में राजीव रंजन का मुख्यालय बीआरसी बिथान निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता मिलेगा।

बताया गया कि विद्यालय में कार्यरत एक महिला शिक्षिका ने प्रधान शिक्षक राजीव रंजन के खिलाफ मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और अनुचित व्यवहार करने की शिकायत साक्ष्य के साथ डीईओ को दी थी। शिक्षिका द्वारा वाट्सएप चैटिंग का स्क्रीन शॉट भी डीईओ को उपलब्ध कराया गया है जिसमें प्रधान शिक्षक देर रात को महिला शिक्षिका को मैसेज किया करते थे। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने मामले की जांच शुरू कराई। जांच के क्रम में प्रधान शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया और अपना पक्ष रखने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया था।

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विभाग के अनुसार, प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। प्रारंभिक जांच में सहकर्मी के उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव और विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित करने संबंधी आरोप प्रथम दृष्टया सही मिले। डीईओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि प्रधान शिक्षक के आचरण को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 तथा बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली, 2024 के प्रावधानों के विपरीत माना गया है। इसके बाद बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत निलंबन की कार्रवाई की गयी है।डीईओ ने बताया कि प्रधान शिक्षक के विरुद्ध अलग से आरोप पत्र प्रपत्र-क भी जारी किया जाएगा। वहीं सदर एसडीपीओ-1 संजय कुमार पांडेय को भी कानूनी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जा रहा है।

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